कई बार लोग आर्थिक जरूर में लोन लेते हैं ,जिसके बाद विभिन्न कारणों से लोन का भुगतान कर पाने में असफल हो जाते हैं और ऐसे में फिर लोन देने वाली संस्थाएं या बैंक अपने लोन के पैसे वसूलने के लिए अलग-अलग उपाय आजमाती है जिनमें से एक उपाय है तो लोन रिकवरी एजेंट का।
लोन रिकवरी एजेंट बदसलूकी करने तक उतारु हो जाते हैं
कई बार लोन रिकवरी एजेंट बदसलूकी करने तक उतारु हो जाते हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति को परेशान का सामना करना पड़ता है । ऐसे मामलों को देखते हुए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है । बैंक के लोन देने वाले किसी वित्तीय संस्था की ओर से लोन चुकाने में समर्थ व्यक्ति को नाजायज परेशान से नहीं कर सकेंगे । रिकवरी को अपनी लोन राशि को वसूलने अलग-अलग अधिकार होते हैं जिन्हें आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार काम करना होता है। जैसे अगर कोई बैंक किसी ग्राहक को लोन देता है किसी कारणवश अपने लोन का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसे में बैंक के पास नोटिस देते हुए लोन रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट को एक विकल्प होता है।
आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस्तेमाल कर सकता
इस विकल्प का आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस्तेमाल कर सकता है । इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित रिकवरी एजेंट व लोन प्रदाता पर कहीं कार्रवाई की जा सकती है कानून में भी लोन के वसूली के लिए रिकवरी एजेंट के किसी प्रकार का गलत व्यवहार को अपराध है।
अपराधी या गुनहगार है और आपको बैंक या रिकवरी एजेंट का अतय्चार सहना पड़े
अगर आप लोन भुगतान करने में असफल हो जाते है तो इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है की वो अपराधी या गुनहगार है और आपको बैंक या रिकवरी एजेंट का अतय्चार सहना पड़ेगा। अगर आप लोन बात नहीं कर पाते हैं और लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ व्यवहार करते हैं तो आपको परेशान करते हैं तो आपके साथ हाथपाई करने की कोशिश करतेऐसे मैं आपको इनकी शिकायत बैंक और पुलिस दोनों को कर सकते हैं। क्योंकि कानून के खिलाफ है।कानून के अनुसार लोन न चुकाना सिविल विवाद के दायरे का हिस्सा है न कि आपराधिक विवाद।
सुबह 7:00 से होकर शाम 7 :00 बजे तक ही खत्म हो जाती है
अगर किसी कारण से आप लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में आ जाते हैं तो आपके घर सुबह 7:00 से पहले बैंक के अधिकारी या रिकवरी एजेंट आकर आपके पास से लोन मांग करते हाइट तो ऐसे मैं आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । क्योंकि बैंक के अधिकारी रिकवरी एजेंट का लोन रिकवरी केवल 12 घंटे की अवधि होती है। सुबह 7:00 से होकर शाम 7 :00 बजे तक ही खत्म हो जाती है।
लोन के मामले में लोन की क़िस्त भरना एक अहम् कार्य है जिसे हर लोन लेने वाले व्यक्ति को ध्यान में समय पर भर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने 3 महीने में अपने लोन की किस्त नहीं भरी है ऐसे में बैंक के खिलाफ कानूनी पर नोटिस जारी कर सकता है जिसमें लोन लेंडर को अपने लोन के भुगतान के लिए 2 महीने के समय अवसर के तौर पर दिया जाता है । अगर खीरददार इस लोन का उसे उठाने में से भी चूक जाता है तो उसे व्यक्ति के प्रति कर्ज वसूली की प्रक्रिया चलाई जा सकती है।