4 साल से अधिक उम्र के बच्चो को अब हेलमेट लगाना अनिवार्य ,सरकार ने लागु किया ये नियम

Saroj Kanwar
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लखनऊ में आयोजित सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक निर्णय लिया गया की अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठे 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालकके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम दुर्घटना को रोकनेऔर यातायात नियमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया।

हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं

यूपी सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं । । यातायात नियमोंको सख्त करने का साथ-साथ सरकार ने छोटे बच्चों को सुरक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। यह नियम खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है । बैठक में साफ कर दिया गया है कि अगर बाइक पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे बिना हेलमेट के पाए जाते हैं तो उसकी चालक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य दुर्घटना में होने वाली चोटो को कम करना है। कई बार बच्चे पीछे बैठे होने के कारण असुरक्षित महसूस करते हैं और दुर्घटना के समय गंभीर चोट लग सकती है।

स्कूल कॉलेज में जागरूकता नियम


सरकार ने यह भी निर्णय लिया है की स्कूल और कॉलेज में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे । इसके लिए 6 वी से 12वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा में शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों में शुरू से ही यातायात नियमो के प्रति जागरूकता बढ़े। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर हेलमेट के नियमों का उल्लंघन करने वाली सरकारी कर्मचारी ,स्कूली छात्रों की खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई। पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार सड़कों पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाकर नियमों को लागू करें।
यूपी सरकार पहले से ही यातायात नियमों को लेकर काफी सख्त रही है। अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिए गए इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

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