EPF एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिससे कर्मचारियों और नियुक्ति वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसमें चिकित्सा ,शिक्षा ,विवाह ,,गृह निर्माण आदि के लिए आंशिक निकासी की सुविधा है और सेवानिवृत्ति पर पूर्ण निकासी की जा सकती है। यह योजना देश के वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है। जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी की EPFO के द्वारा संचालित की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए जानते हैं कि रिटायरमेंट से पहले EPF का कितना पैसा निकाला जा सकता और उसके लिए क्या नियम और क्या शर्ते होती है। आईए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
EPF में योगदान और ब्याज
EPF योजना के तहत कर्मचारी अपने मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा अपने ईपीएफ खाते में जमा करता है। इसी प्रकार नियोक्ता भी कर्मचारी के खाते में उतनी ही राशि का योगदान करता है यह जमा राशि समय के साथ ब्याज के साथ बढ़ती है जिसकी दर सरकार द्वारा तय की जाती है। वित्त वर्ष 2024 -25 के लिए यह दर 8 पॉइंट 25% निर्धारित की गई है।
EPF खाता निकासी – आंशिक और पूर्ण
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत जमा राशि का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है। epf निकासी की प्रक्रिया और शर्ते इस प्रकार है।
पूर्ण निकासी –sevanivrti पर सेवानिवृत्ति जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी ईपीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।
बेरोजगारी पर कोई कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो ईपीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकता है।
आँशिक निकासी
कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी की अनुमति कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाती है। जो निम्नलिखित है।
चिकित्सा आवश्यकता-कर्मचारी अपने या परिवार के सदस्य के चिकित्सा व्यय के लिए अपने मासिक मूल वेतन का 6 गुना ईपीएफ खाते में ब्याज सहित पूरी राशि निकाल सकता है। इस निकासी के लिए किसी न्यूनतम सेवा भी की आवश्यकता नहीं है।
शिक्षा वित्तपोषण लागत – 7 साल की सेवा पूरी होने पर ,कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने योगदान का 50% तक निकाल सकता है यह निकासी मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिए की जा सकती है ।
विवाह के खर्च का वित्तपोषण – सात साल की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी अपने या अपने परिवार के सदस्य ( बेटा, बेटी, भाई या बहन ) के विवाह के खर्च के लिए EPF में अपने योगदान का 50% तक निकाल सकता है !
संपत्ति की खरीद और निर्माण – पांच साल की सेवा के बाद, कर्मचारी भूमि खरीदने या घर निर्माण के लिए अपने मासिक मूल वेतन और डीए का 24 गुना तक निकाल सकता है। यदि घर निर्माण के लिए निकासी की जाती है ! तो यह राशि 36 गुना तक हो सकती है।
सेवानिवृत्ति पूर्व निकासी – जब कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। तो वह अपने EPF खाते में जमा राशि का 90% तक निकाल सकता है ।