भारत में टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना बाइक चलाना गैर-कानूनी है। एक्सीडेंट में अगर राइडर या बाइक को नुकसान पहुंचता है तो बीमा पॉलिसी में फाइनेंशियल कवरेज दी जाती है। शारीरिक चोट में पैदल चलने वाले या बाइक में पीछे बैठने वाले को कवर किया जाता है। टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी बीमा कंपनी और कस्टमर के बीच एक समझौता होता है, जिसमें हादसा, भूकंप-बाढ़ या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा और चोरी होने पर होने वाले किसी भी नुकसान को कवर किया जाता है।
टू व्हीलर इंश्योरेंस के फायदे
- पैसों की समस्या से बच जाएंगे
अगर आपकी बाइक या स्कूटर किसी हादसे में डैमेज या फिर चोरी हो जाता है तो बीमा कंपनी इसकी देखभाल करेगी और सही कवरेज उपलब्ध करवाएगी।
- कानूनी सुरक्षा मिलेगी
अगर आपके पास बीमा पॉलिसी की एक कॉपी हमेशा रहती है तो आप कभी भी पकड़े जाने पर जुर्माने से बच जाएंगे और पुलिस भी परेशान नहीं करेगी।
- एक्सीडेंट कवर
अगर पॉलिसी लेने वाले की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा की राशि मिल जाती है।
- नो क्लेम बोनस
टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से नो क्लेम बोनस (NCB) जैसे फायदे ले सकते हैं।
टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी कहां से लें
अपनी बाइक या स्कूटर के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके खत्म होने के बाद रिन्यू भी करवा सकते हैं। इससे गाड़ी को हुए किसी तरह के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी।