उत्तरप्रदेश में हेलमेट ना पहनने पर सरकार ने बना दिया ये सख्त नियम ,यहां जाने नए ट्रेफिक नियमो के बारे में

Saroj Kanwar
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उत्तर प्रदेश में हेलमेट न पहनने पर हजार रुपए का चालान काटा जा सकता है । जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार , हेलमेट पहनने का नियम दो पहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट की दो पहिया वाहन चलाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है।

यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में हेलमेट न पहनने पर चालान की व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम के तहत लागू की गई है इसके अंतर्गत अगर कोई दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहने बिना वाहन चलाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है इसके लिए विस्तार से जाने।

हेलमेट न पहनने पर जुर्माना

चालान राशि उत्तर प्रदेश में हेलमेट न पहनने पर हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना दो पहिया वाहन चालक पर लागू होता चाहे वह शहर के अंदर हो या किसी अन्य स्थान पर यात्रा कर रहा हो ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत यह नाम लागू किया गया जिसमें कहा गया कि दो पहिया वाहन चालक और इसके पीछे बैठे यात्री दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में होने वाली गंभीर चोटों को कम करना है। खासकर सर पर होने वाली चोटों से बचने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।

लागू होने वाले स्थान

यह नियम संपूर्ण भारत में लागू होता है लेकिन विभिन्न राज्यों में जुर्माने की राशि अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हजार रुपए जुर्माना किया जाता है।
शहरो के अलावा ग्रामीण इलाके और हाईवे पर भी नियम लागू होता है।

दूसरे यातायात उललंघनो के साथ जुर्माना

यदि किसी व्यक्ति ने हेलमेट न पहना है और अन्य यातायात उललंघन जैसे कि बिना लाइसेंस ड्राइविंग , शराब पीकर ड्राइविंग आदि करता है तो उसे पर जुर्माना राशि और बढ़ सकती है।

यातायात सुरक्षा और नियमों का पालन

उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क सुरक्षा निश्चित करने के लिए कई अभियान चलाए हैं जिनमें हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया गया। हेलमेट का उपयोग सर की चोटों से बचाता है और यह सड़क दुर्घटना में मौत की दर को कम करने में मदद करता है।

हेलमेट की गुणवत्ता


एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हेलमेट का मानक भी पूरी तरह से सही होना चाहिए। यातायात पुलिस यह भी सुनिश्चित करती है की ISI प्रमाणित हो, यानी यह गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

क्या करता है यातायात पुलिस


यातायात पुलिस, बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वालों पर चेकिंग अभियान के दौरान चालान करती है।

यदि कोई वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनता है, तो पुलिस वाहन की रोकने के बाद ₹1000 तक का जुर्माना तय करती है।

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