देशभर में इस समय मानसून की सक्रिय है और कई जगह पर भारी बारिश हो रही है जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए है। इस बात से किसानों के फसलों को नुकसान हो हो रहा है साथ ही पशुपालक किसानों के पालतू पशु बाढ़ के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। किसान की फसलों के लिए सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की जाती है। लेकिन पशुओ की मौत पर किसानों को मुआवजा कम ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी एक ठोस योजना नहीं है जिसमें भारतीय प्राकृतिक आपदा से पशुओं पर सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से पशु बीमा योजना शुरू की गई है जिसका लाभ सिमित किसानों को मिल पा रहा हैं।
राज्य सरकार की ओर से पशुपालन के किसानों के लिए नई योजना शुरू हुई है
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से पशुपालन के किसानों के लिए नई योजना शुरू हुई है जो बाढ़ व आपदा से पशु की मौत पर मुआवजा दिलाएगी और किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी। योजना के तहत गाय ,भैंस ,ऊँट ,याक, मिथुन (गयाल ) बाढ़ या आपदा की मौत होने पर किसान को प्रती पशु 37500 का मुआवजा दिया जाएगा। एक परिवार के अधिकतम तीन पशुओ का अनुदान सहायता दी जाएगी ।
पशु के हिसाब से मुआवजा अनुदान दिया जाएगा
योजना के तहतअन्य श्रेणी में बकरी ,भेड़ , शोक आदि को रखा गया है। इन पशुओ को बाढ़ या आपदा से मौत होने पर ₹4000 प्रति पशु के हिसाब से मुआवजा अनुदान दिया जाएगा । एक पशुपालक किसान परिवार को अधिकतम 30 पशुओं तक यह अनुदान या मुआवजा दिया जाएगा। यदि आपके पास बैल ,ऊँट और घोड़ा जैसे भार धोने वाले पशु है तो उनकी मौत आपदा में हो जाती है तो प्रति पशु 32,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें एक पशुपालक परिवार को अधिकतम तीन पशुओ का अनुदान दिया जाएगा। वहीँ बछड़ा ,खच्चर, गधा , टट्टू की बाढ़ या आपदा में मौत होने पर प्रति पशु के लिए ₹20000 का मुआवजा दिया जाएगा।
राज्य के जो किसान मुर्गी पालन या पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं यदि उनके किसानो की मुर्गियांबाढ़ या आपदा में मर जाती है तो उन्हें मुर्गी के लिए ₹100 मुआवजा दिया जाएगा इसमें अधिकतम परिवार को अधिकतम ₹5000 अनुदान दिया जाएगा।
बिहार सरकार की ओर से पशुपालन किसानों के लिए सहाय्य अनुदान योजना शुरू की गई
बिहार में बारिश में बाढ़ जैसे हालात होगी इससे किसानो की फसल के अलावा फसलों के अलावा पशुओं का नुकसान हुआ है। बाढ़ से कई पशुओं की मौत हो गई। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से पशुपालन किसानों के लिए सहाय्य अनुदान योजना शुरू की गई। इसके तहत बाढ़ या आपदा से पशु की मौत होने पर अनुदान या मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ केवल बिहार बिहार के पशुपालक किसानों को मिल सकेगा। अन्य राज्य के किस इसके पात्र नहीं होंगे। यह योजना सरकार के राज्य सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशु की मौत से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशु की मौत से हुई आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। बाढ़ या आपदा से पशु की मौत होने पर पशुपालक किसान को संबंधित अधिकारी को पशु हानि की सूचना देनी होगी। सूचना के बाद अधिकारी पशु की मौत से पुष्टि करेगा। इसके बाद ही किसान के बैंक खाते में मुआवजे की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप 0612-2230942 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार के संपर्क सूत्र 0612- 2226049 पर फोन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।