Diesel Subsidy Scheme :किसानो को सिंचाई के लिए डीजल पम्प चलाने के लिए सरकार देगी इतने पैसे ,यहां जाने कैसे उठाये इसका लाभ

Saroj Kanwar
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देश के कई राज्य में बारिश हो रही है तो किसी राज्य में बारिश नहीं होने कारण फसल सूखने पर कगार पर है।इस बारकई राज्यों के मानसून की बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर यहां से सूखे जैसे हालात हो रहे हैं। इसी बीच धान की रोपाई करने वाले किसानों की सहायता के लिए सरकार ने सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का फैसला किय। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत कर दी गई है जो किसान डीजल पंप का इस्तेमाल करके अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं। वह इसके लिए राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

राज्य के किसानों से डीजल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन मांगे हैं

प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से डीजल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके डीजल का पैसा सरकार से वापस प्राप्त करके अपनी फसल उत्पादन लागत में कमी कर सकते हैं। बता दें कि राज्य में आधे से कम क्षेत्र में किसानों ने धान की बुवाई की है वहीं अन्य किसान बुवाई कर रहे हैं। वही ऐसे में किसानों से को डीजल पंप से सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ राज्य के किसान प्राप्त कर रहे हैं।

धान और जूट की फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा

सरकार की ओर से विशेषकर धान व जूट की खेती करने के वाले किसानों के लिए लिए डीजल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को डीजल पर प्रति लीटर 75 रुपए की दर से 75 रुपए की दर से प्रति एकड़ प्रति सिंचाई सब्सिडी दी जाएगी। इसमें धान और जूट की फसल के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम ₹1500 होगा । वही अन्य खरीफ फसलों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा जो 2250 प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा।

किसान डीजल को 8 एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा

योजना के तहत एक किसान डीजल को 8 एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य के जो किसान डीजल सब्सिडी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। जिलों में डीजल सब्सिडी की आवश्यकता का आकलन जिला पदाधिकारी की तरफ से कृषि टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा इसके बाद ही अनुदान का वितरण किया जाएगा। राज्य के किसान 26 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा

डीजल सब्सिडी योजना के लाभ बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार की ओर से राज्य किसानों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई इस योजना में आवेदन करने के लिए जो किसान नए हैं उन्हें सबसे पहले कृषि विभाग विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा कर 13 अंकों की डीबीटी संख्या प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। वही जो किसान पहले से पंजीकृत है वह अपनी किसान पंजीकरण संख्या के जरिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे किसान पंजीकरण और डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/indexHindi.html पर जाकर कर सकते हैं।डीजल सब्सिडी के लिए आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

डीजल सब्सिडी में आवेदन करते हुए रखे इन बातो का ध्यान

किसान आवेदन अपना नाम अपने पिता का पति का नाम आधार की अंकित क्या नाम अंकित नाम के अनुसार ही डालें
डीजल रशीद कम्प्यूटरराइज्ड या डीजल ,रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 रसीद पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी। रसीद 26 जुलाई से 30 अक्टूबर 2022 तक मान्य होगी।

डीजल अनुदान की राशि आवेदन के आधार से जुड़ी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा तथा एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो इसे किसानों को बैंक खाता में राशि स्थान्तरित नहीं हो पाएगी।आपका बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

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