Car-impounded- जब्‍त हुए वाहन को 21 दिन में नहीं छुड़ाया तो कभी नहीं मिलेगी गाड़ी, जाने नए नियम

अगर आपका वाहन 15 साल पुराना है और उसे दिल्‍ली परिवहन विभाग जब्‍त कर लेता है तो अपने वाहन को वापस पाने के लिए आपके पास बस 3 हफ्ते का ही समय होगा।

Swati tanwar
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अगर आपका वाहन 15 साल पुराना है और उसे दिल्‍ली परिवहन विभाग जब्‍त कर लेता है तो अपने वाहन को वापस पाने के लिए आपके पास बस 3 हफ्ते का ही समय होगा।

अगर आप 21 दिन में वाहन छुड़ाने के लिए जरूरी दस्‍तावेजों के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को र्स्‍कैप होने के लिए भेज दिया जाएगा। दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की उम्र पूरी मानी जाती है।

10 हजार रुपये जुर्माना

फोर व्हीलर मालिक को 10 हजार रुपये भुगतान राशि के तौर पर भरने होंगे। दो पहिया वाहनों के लिए ये राशि पांच हजार रुपये है। यह राशि भरकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद वाहन मालिक को र्स्‍कैप पॉलिसी के अनुसार अपने वाहन को स्‍क्रैप के लिए भेजना होगा।

जब्‍त वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल

जब्‍त वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे वाहन के मालिक, एनफोर्सेमेंट एजेंसी और जब्त किए गए वाहन से जुड़ी सभी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेंगी।

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अदालत तक पहुंचा था मामला

पिछले साल 29 मार्च को, परिवहन विभाग ने उन वाहनों को जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिनका समय खत्म हो गया है। वाहनों को जब्‍त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया था। सरकार की इस कार्रवाई का खूब विरोध हुआ। अदालत ने सरकार को जब्त किए गए वाहनों को कबाड़ के लिए सशर्त छोड़ने का आदेश दिया था।

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