गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 50% छूट! सरकार का बड़ा आदेश, जानें क्या हैं शर्तें

Saroj Kanwar
2 Min Read

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर व्यापार मेले 2024 -25 को लेकर बड़ा फैसला किया। इसमें मेले में गैर परिवहन यानी इस मोटरसाइकिल ,मोटर कार ओमनी बस और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।यह आदेश सरकार की ओर से मंगलवार को जारी किया गया, जिससे वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

किन वाहनों पर मिलेगा लाभ

सरकार के आदेश के अनुसार छुट केवल उन वाहनों पर लागू होगी जिनका स्थाई पंजीयन ग्वालियर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से करवाया जाएगा। ग्वालियर से बाहर की ऑटोमोबाइल व्यापारी, ग्वालियर rto व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और इसके बाद वाहनों की बिक्री कर सकेंगे।

उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में भी छूट

ग्वालियर के अलावा उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव व्यापार मेले में भी इसी तरह की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2025 में वाहनों की बिक्री पर 50% मोटरयान कर छुटकारा लिया गया है। यह मेला 1 मार्च से शुरू होकर 40 दिनों तक चलेगा।

मेले की शुरुआत और अवधि

ग्वालियर व्यापार मेला जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2023 को शुरू हुयी थी को यदि 25 फरवरी 2024 तक चलेगा। यहमेला देशभर में प्रसिद्ध है इसमें भाग लेने के लिए दूसरे प्रदेशों की बराबरी कारोबारी भी आते हैं । ग्वालियर व्यापार मेला की शुरुआतसिंधिया परिवार द्वारा शुरू की गई थी। उज्जैन में आयोजित हुई विक्रमोत्सव व्यापार मेले तैयारी की जरूरत है। मेला 1 मार्च शुरू होकर 40 दिनों तक चलेगा। उज्जैन के मुख्यमंत्री मोहन यादव को गृह जिला होने के कारण इस मेले को लेकर राज्य सरकार की विशेष रूचि दिखा रही है।


वाहन खरीद पर छूट के फायदे


यह निर्णय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने लिए नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं। मेले के दौरान वाहन खरीदी पर दी जा रही 50 फीसदी कर छूट ग्राहकों को आकर्षित करेगी।

TAGGED: ,
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *