वाहन मालिकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जी हां ,आज सोमवार 17 फरवरीसे फास्टैगके नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों की तहत कम बैलेंस ,देर से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड फास्टटैग वाले यूजर्स पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सरकार का मकसद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी की तारों कतरो को कम करना और यात्रा को सुगम बनाना है। कई बार फास्टटैग से जुड़ी समस्याओं के कारण गाड़ियों की लंबी कतरे लग जाती है। नए नियमो से समस्या का समाधान निकालने की उम्मीद है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बदलाव किये है। इन बदलाव से टोल भुगतान में सुधार, विवाद कम करने और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।
नए नियम की खास बातें
आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फास्टैग के नए नियम क्या है इससे लोगों क्या फायदा और नुकसान है तो बता दे की अगर आपका फास्टैग टोल क्रॉस करने से 60 मिनट पहले इन एनएक्टिव है और क्रॉस करने के बाद 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो आपका भुगतान कैंसल हो जाएगा। सिस्टम इसे एरर कोड 176 दिखाएंगे। मतलब साफ है फास्टैग एक्टिव रखे नहीं तो टोलपर परेशानी हो सकती है।
तो ज्यादा पैसे मिलेंगे
यहां बता दे की टोल भुगतान को आसान बनाने और विवाद कम करने के लिए चार्ज बैक प्रक्रिया और कूलिंग अवधि में भी बदलाव किए गए साथ ही लेनदेन अस्वीकार नियमो को भी अपडेट किया गया। यहबदलाव यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर टोल रीडर से गुजरने की 15 मिनट बाद तक भुगतान होता है तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द भुगतान करना जरूरी है। देरी से भुगतान करने पर आपके जेब ढीली करनी पड़ रही है।
समय से फास्टैग रिचार्ज करें
नए NETC रिजर्वेशन लेनदेन में देरी होती है और यूजर्स की फास्ट टैग खाते में बैलेंस कम है तो टाल ऑपरेटर जिम्मेदार होगा। पहले यूजर्स टोल बूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब यूजर्स को पहले से ही फास्टैग रिचार्ज करना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले ही फास्टैग बैलेंस को निश्चित करें समय पर फास्टिंग रिचार्ज कराये और किसी भी समस्या के लिए अपने बैंक के FASसर्विस प्रोवाइड संपर्ककरें।