उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सुविधा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिनके पति का निधन हो गया है। योजना के तहत महिलाओं की ₹500 प्रति महीना पेंशन मिलती है।
इन महिलाओं को हर महीने मिलती है 500 रुपए पेंशन
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के जीवन में उजाला ला रही है जिनके पति की मृत्यु हो गई और उनकाभरण पोषण करने वाला कोई नहीं है उन्होंने कहा कि up प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। विधवा पेंशन योजना महिलाओं के लिए कवच साबित हो रही है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विधवा पेंशन योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही मिलता है। ऐसी महिलाओं जो पति की मृत्यु के बाद जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। वे इस योजना के लिए पात्र है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी महिलाओं को 500 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं।
विभाग ने सभी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है
विधवा पेंशन योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र बैंक खाते का विवरण मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि विधवा पेंशन योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती है जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। विभाग ने सभी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया की गीता पेंशन योजना में ऑनलाइन सुविधा के लिए सरकारी वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर जाएं। यहां जाकर आवेदन कर सकते हैं आपसे जरूर जानकारी मांगी जाएगी जानकारी सही करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको विदा पेंशन योजना का आवेदन पूरा होजाएगा।