1 जुलाई से होने वाला है प्रॉपर्टी से जुड़े इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव , नहीं किया ये काम तो पड़ सकते है मुश्किल में

Saroj Kanwar
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अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका अपना घर है तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली नगर निगम संपत्ति कर के संग्रह से संबंध में नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। वास्तव में ‘चेक बाउंस’ के मामलों को देखकर सरकार 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति का कर भुगतान स्वीकार नहीं करेगी । एमसीडी ने एक बयान में कहा गया की अगले महीने संपत्ति कर का भुगतान यूपीआई ,वॉलेट ,डिमांड ड्राफ्ट ,पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम के माध्यम से डिजिटल रूप में करना होगा।

एक मुस्त भुगतान पर 10% की छूट प्राप्त करने के लिए अपील की है

निकाय ने कहा , चेक बाउंस होने से उत्पन्न कानूनी मुद्रा के कारण ,इस मोड के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। MCD ने संपत्ति के मालिकों को खाली भूमि और भवनों पर कब्जा करने वालों से वर्ष 2024-25 के लिए कर का भुगतान करने और 30 जून से पहले एक मुस्त भुगतान पर 10% की छूट प्राप्त करने के लिए अपील की है।

भुगतान करें

संपत्ति के मालिक कर का भुगतान करने के लिए निगम के अधिकारी की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई है।

दिल्ली नगर निगम लोगों के खिलाफ सख्त रूख को अपनाया था

पिछले साल दिल्ली नगर निगम लोगों के खिलाफ सख्त रूख को अपनाया था। जिन्होंने वर्षों से संपत्ति कर जमा नहीं किया था। एमसीडी ने चेतावनी दी की ,दिल्ली नगर निगम लोगों को मुकदमा करेगी जिन पर 25 लाख रुपए से अधिक संपत्ति कर रखा है।MCD ने सूचित किया था कि 3 लाख से अधिक संपत्ति मालिक होने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें से कई बार 25 लाख रुपए तक का हाउस टैक्स बकाया है।

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