देश में बागवानी को तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों का फलों ,मसालों की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। वही अब महाराष्ट्र में की सरकार में किसानों को खुशी से जुड़ेव्यवसायों के लिए कई तरह की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने फल और अनाज महोत्सव सब्सिडी योजना के तहत बागवानी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मौसमी फलों जैसे आम, संतरा, मीठे संतरे, अंगूर आदि फलों के उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाता है। फलों अनाज की बिक्री के लिए भी इस प्रकार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत फेस्टिवल में स्टोर लगाने पर सरकारी ₹100000 की सब्सिडी प्रदान करती है । अगर आप भी फल और अनाज महोत्सव योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
इस योजना की गाइडलाइंस की तहत योजना के लाभों को पूरा विवरण प्रदान किया गया है।
स्कीम के तहत आप राज्य में कृषि उपज मंडी कमेटी ,कृषि सहकारी समितियां ,कृषि उत्पादन डिस्ट्रीब्यूटर , संघ कृषक उत्पादन कंपनियों ,एफपीओ आदि का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट और अधिनियम 1660 के तहत पंजीकृत समितियां भी इस स्कीम से लाभान्वित होगी।
कितनी मिलेगी सब्सिडी
इस महोत्सव के लिए प्रतिस्तौल₹2000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
महोत्सव में काम से कम 10 और अधिकतम 50 स्टॉलों पर सब्सिडी दे होगी यानी अधिकतम 50 स्टॉल के लिए ₹100000 की वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेंगे।
यहां जाने क्या है नियम
महोत्सव की अवधि न्यूनतम 5 दिन की होनी चाहिए
फल और अनाज उत्सव की योजना के लिए लाभार्थी को दिया जाने वाला अनुदान एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार देय होगा।
आयोजकों को इस महोत्सव के प्रचार एवं प्रचार में सह प्रायोजक के तौर पर महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड का नाम देना होगा और उनका उल्लेख करना अनिवार्य है। । बैनर, विज्ञापन, समाचार, पृष्ठभूमि, हैंड बिल आदि में भी सह प्रायोजक के तौर पर बोर्ड का नाम होना चाहिए।
अगर कृषि विपणन बोर्ड महोत्सव में स्टोर लगवाने के लिए इच्छुक है तो आयोजन को आवश्यक स्टॉल बिना किसी शुल्क के लिए प्राप्त करना होगा।
कृषि एवं बोर्ड आयोजन का महोत्सव से लेकर किसी भी कानूनी मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनिश्चित करना आयोजक की जिम्मेदारी होगी।
महोत्सवकरे आयोजन से पहले एक पूरा प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड के मंडल कार्यालय जमा करना होगा।
बता दे महोत्सव केवल उत्पादकों के लिए इसलिए इसमें व्यापारी विभाग नहीं ले पाएंगे। फिर बाजार से उपज लेकर यहां नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि यह महोत्सव किसानो की जरूरत किसान कृषि समितियां को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है।
साथ ही को ₹100 के स्टाम्प पेपर पर गारंटी लिखना अनिवार्य होगाकि उपर्युक्त सभी नियम एवं शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं। इसके अलावा महोत्सव के आयोजन के लिए अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना भी जरूरी होगा।