कृषि यंत्रो पर सब्सिडी मिल जाएगी केवल 8 दिनों में ,नहीं करना होगा सब्सिडी के लिए ज्यादा इंतजार

Saroj Kanwar
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सरकार की और छोटे और जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी वाला प्रावधान किया जा है अलग-अलग राज्य में वहां के नियम के अनुसार कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अक्सर देखा गया कि कृषि यंत्रों प्रबंधन प्राप्त करने में काफी समय लग रहा है इसके पीछे अधिकारियों का रवैया जिम्मेदार है जिसके कारण किसानों को कई बार कृषि यंत्र अनुदान के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

किसानों को निर्धारित समय सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाएगा

किसानों को निर्धारित समय सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाएगा । 85 दिनों के भीतर उन्हें अनुदान की राशि प्राप्त हो जाएगी। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी और काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर लगाम लगेगी। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी आवेदन के 85 दिनों के अंदर मिल जाएगा । कृषि विभाग की ओर से किसान अधिकार पत्र लागू किया है इसे विभागीय साईट पर अपलोड करने के बाद इस सत्र की फाइल पर लागू किया जाएगा।

वही 45 दिन के भीतर किसानों को कृषि यंत्र खरीद के कृषि पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट देनी होगी

संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार किसानों की कृषि यंत्र से संबंधित फाइलों को निस्तारण करना होगा। कृषि विभाग के कर्मचारियों की ओर से बताया जा रहा है कि नए सत्र में राज किसान पोर्टल पर आवेदन के 85 दिन की समयावधि के दौरान ही अनुदान जारी किया जाएगा। विभाग को आवेदन के 7 दिन में दस्तावेज की जांच का काम करना होगा और इसके बाद 8 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी। वही 45 दिन के भीतर किसानों को कृषि यंत्र खरीद के कृषि पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट देनी होगी।

15 दिन में कृषि पर्यवेक्षक को पोस्ट वेरिफिकेशन करना होगा

15 दिन में कृषि पर्यवेक्षक को पोस्ट वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद बजट होने पर 10 दिन में अनुदान की राशि का भुगतान सिद्धि किसान के बैंक खाते में करना होगा। राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 20 bhp की क्षमता से लेकर 35 bhp से अधिक की क्षमता तकसीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टीक्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर और चिजल प्लाऊ पर अनुदान दिया जाता है।इसके अलावा अन्य अनुमोदित यंत्र पर अनुदान सबमिशन ऑन एग्रीकल्च मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों को अनुसार दिया जाता है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्रदेश के किसानों का प्रदान किया जाता है

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्रदेश के किसानों का प्रदान किया जाता है । इसमें अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति लोगों से लघु व सीमांत महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50% सब्सिडी दी जाती है । वहीं अन्य किसानों को कृषि यंत्र की लागत की 40% सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्र पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता है। जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होता है। किसान कृषि विभाग की ओर संचालित की जारी योजनाओं में किसान के बच्चों के लिए भी योजना को संचालित किया जाता है। इसमें कृषि में अध्यनरत छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के तहत कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययन करने वाले छात्रों को हर साल ₹15000 की राशि दी जाती है। राशि 11वीं 12वीं कक्षा हेतु दी जाती है।

वहां कृषि स्नातक जैसे उद्योग,डेयरी कृषि विभाग अभियांत्रिकी खाद्य प्रसंस्करण में श्री करण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जोबनेर के अध्यनरत छात्रों को ₹25000 प्रति वर्ष की दर से चार पांच वर्षीय पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु दिए जाते हैं। इसी प्रकार कृषि चुनाव उत्तर शिक्षा के में अध्ययन छात्राओं को ₹25000 की राशि पड़ती है और उसकी दर से 2 वर्ष की पाठ्यक्रम में तो दिए जाते हैं इसके अलावा कृषि विषय में पी.एच.डी. में अध्ययरत छात्राओं को 40,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं।

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