अब पशुपालको को मिलेगी ब्याज के साथ बिमा राशि ,उपभोक्ता फोरम का बड़ा आदेश

Saroj Kanwar
2 Min Read

एमपी के पशुपालकों के लिए उनकी बीमित पशुओं की मृत्यु पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा द्वारा राशि नहीं देने पर उपभोक्ताविवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा बड़ी राहत दी गई है। बीमा कंपनियों को न केवल संबंधित पशुपालकों को जवाब राशि दिए जाने की आदेश दिए गए हैं बल्कि प्रकरण से प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं वाद व्यय देने के भी निर्देश दिए हैं।

इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दावा राशि एवं अन्य राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है

इस कड़ी में श्रीमती मंजलि पति निर्पर्त जिला दमोह एवं श्री महेश सिंह पिता हीराज सिंह राम घुहारा के प्रकरणों में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दावा राशि एवं अन्य राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। वही श्री गुलाब अहिरवार पिता मुनीराम ग्राम रनेह में प्रकरण में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को श्रीमती लक्ष्मी रानी यादव पति श्री बिहारी यादव ग्राम दावा राशि एवं अन्य सहायता दिए जाने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पशु पालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु धन बीमा योजना में पशु पालक अपने पशुओं का बीमा करवाते है, परंतु कई प्रकरणों में बीमा कंपनियां दावा राशि देने में विलंब करती हैं अथवा अकारण रोकती हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में उपभोक्ता फोरम में दावा दाखिल करने के लिए प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *