आ गया आयकर विभाग से नोटिश तो नहीं है डरने की जरूरत ,बस करना होगा ये काम

Saroj Kanwar
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आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाताओं से कुछ अनजाने में गलतियां हो जाती है जिसके कारण बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेजता है और करदाताओं को भर्मित करता है। अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस का नकारात्मक नजर से देखा जाता है जो सही नहीं है। अगर आपको भीआयकर विभाग से नोटिस मिला चिंता करने की कोई बात नहीं। कभी-कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR में भी गलती सुधारने के लिए आपको नोटिस भेजता है।

संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा

ऐसे में हम जानेंगे कि आप इनकम टैक्स नोटिस मिलने के बाद पहले से देख बात पहले से दाखिल आयकर रिटर्न में संशोधन कर सकते हैं। ऐसे में यदि हां तो कैसे , आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कई तरह की गलतियां हो सकती है। खासकर लोग पूरी आय घोषित न करने की कई गलती करते हैं जबकि कुछ लोग कर कटौती की गलत दावे करते हैं जिसमें दाखिल करने में गलतियां होती है। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि करदाता गलतियों को सुधार कर आईटीआई दाखिल कर सके।

क्या ITR में कर सकते हैं बदलाव

आयकर अधिनियम ही करदाताओं को वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करते समय कोई गलती होने पर गलती सुधारने का मौका देता है। आयकर अधिनियम की धारा 149 के तहत करदाताओं को अपने आय का रिटर्न में संशोधन करने का अधिकार है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोट प्राप्त होने के बाद भी कार्ड था इस प्रावधान का उपयोग ITR में विसंगतियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं।

कब करें रिटर्न में बदलाव

करदाता संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पहले तक किसी भी समय संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। धारा 139(5) की प्रावधानों के अनुसार , रिटर्न को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत पूरा होने की 3 महीने कीभीतर या मूल्यांकन वर्ष के अंत से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

क्या आपको जुर्माना देगा होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई शुल्क किया जुर्माना नहीं लेते। लेकिन आय में संशोधन या कर देनदारी में बदलाव की स्थिति में कुछ ब्याज लिया जा सकता है।

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