कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक 21 पॉइंट 55 लाख में इसके हाथों में कुल 8505.23 करोड रुपए वर्ष 2018-19 में इसके epf खातों की संख्या 6.91 लाख थी में कुल 11638.37 करोड रुपए जमा था। यानी 5 साल के अंतराल में निष्क्रिय ईपीएफ खातों की संख्या के साथ-साथ इनमें जमा पैसों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है । निष्क्रिय epf खाता वो खाते होते हैं जिनमें 3 साल तक कोई पैसा जमा नहीं होता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की उम्र 58 साल तक पहुंच जाती है उनके खाते को भी निष्क्रिय खाता माना जाता है। अगर आप कभी इपीएफ अकाउंट निष्क्रिय कर या बंद पड़ा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यहां जानते है इसके बारे में जानकारी विस्तार से।
पूरे प्रोसेस में केवाईसी कराना बहुत जरूरी है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक कोई व्यक्ति अपने बंद बड़े खाते को दोबारा शुरू कर सकते है और खाते जमा पैसों को एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका खाता UAN न होने की वजह से बंद हो गया है तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से दफ्तर जाना होगा और यूएएननंबर के लिए अप्लाई करना होगा।ध्यान रहे कि इस पूरे प्रोसेस में केवाईसी कराना बहुत जरूरी है।
बिना केवाईसी के आपका खाता एक्टिवेट नहीं होगा। केवाईसी प्रक्रिया के बाद खाता दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएएन नंबर है लेकिन वह आपके एटीएम खाता के साथ लिंक नहीं है तो निश्चित परिस्थितियों में आगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दफ्तर जाना होगा और UAN नंबर को खाते के साथ लिंक का आवेदन करना होगा।
ध्यान रहे की पूरी प्रक्रिया में केवाईसी करना बहुत जरूरी है बिना केवाईसी कि आपका खाता एक्टिवेट नहीं होगा KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने खाते को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद अपने पीएफ खाते में जमा पैसों तक न सिर्फ एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उन्हें क्लेम करने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं।
खाता बंद हुए 3 साल नहीं हुए तो ऑनलाइन आवेदन से भी हो जाएगा काम
अगर आपके ईपीएफ खाते को निष्क्रिय हुए 3 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ है। और आपका खाता यूएएन नंबर से लिंक है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन वेरिफाई होने के बाद आपका खाता दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा।
जिसके बाद आप अपने खाते में जमा पैसों के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके ईपीएफ खाते को निष्क्रिय हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दफ्तर जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा।