रिटायरमेंट के बाद लेना हैं अधिक पेंशन तो करें ये काम, यहाँ समझें पूरा फार्मूला

Saroj Kanwar
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EPFO अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देते हैं बशर्ते उस सदस्य ने कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो। योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है आमतौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट की मदद 18 साल की उम्र में मिलती है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 18 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हैं तो वह भी इसका दावा कर सकते हैं।

ईपीएफओ कर्मचारी को 50 से 5 8 साल के बीच पैसे लेने की सुविधा देता है। पेंशन खुद शर्तों के आधार पर मिलती है। लेकिन अगर आप ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यहां अपने काम की बात समझिये।

रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन के लिए जुगाड़ , रिटायरमेंट के बाद लेना हैं अधिक पेंशन तो करें ये काम

ईपीएफओ के नियमो के मुताबिक ,आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी 58 साल के बाद में नौकरी में है तो 2 साल यानी 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता और 60 साल की उम्र तक फंड में अपना योगदान जारी रख सकते हैं ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को हर साल 4% की अधिकतर पर पेंशन मिलती । हैऐसे कर्मचारी 59 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो उसे 4% के अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है जबकि 60 साल की उम्र से उसे 8% के तरीके से पेंशन दी जाती है। उनकी पेंशन की गणना के लिए पेंशन के 58 साल के बाद सालों की सर्विस और सैलरी को भी लिया जाता है । अगर आपको 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेनी हो तो अगर आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच और आपकी अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पेंशन कम मिलती है 58 साल की उम्र में जितनी जल्दी आप पैसे निकलनेगे हर साल 4% की दर से आपके पेंशन में नहीं कम होती जाएगी। मान लीजिए कि कोई EPFO ​​सदस्य 56 साल की उम्र में कम हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% (100% – 2×4) मिलेगा, यानी उसे 8% की कम पेंशन मिलेगी। अर्ली पेंशन पाने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म और 10D का विकल्प चुनना होगा।

EPFO Pension – अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है


यदि आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको EPF में जमा फंड ही मिलेगा। पेंशन 58 साल की उम्र से ही मिलेगी।

अगर EPFO ग्राहक नौकरी 10 साल से कम है


अगर आपकी नौकरी की अवधि 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं। पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे !

तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन खाते को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। इससे 10 साल की नौकरी में जो भी कमी रह जाती है, उसे आप अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और 58 साल की उम्र में EPFO पेंशन पाने के पात्र बन सकते हैं।

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