अब ओवर स्पीडिंग करने वालों की खैर नहीं! सरकार ने दिए सख्त निर्देश…

Saroj Kanwar
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अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक नियमो का भी पूरी तरह पालन करना होगा। अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना भी देना होगा और शायद जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने ओवरस्पीडिंग को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य में बड़े से बड़े हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।

1 अगस्त से कोई भी वाहन 130 kmph से अधिक स्पीड से चलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

अब राज्य में 1 अगस्त से कोई भी वाहन 130 kmph से अधिक स्पीड से चलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार ,कर्नाटक राज्य में पिछले साल गंभीर हादसा में 90% हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण हुए हैं। इसलिए अब राज्य सरकार ने इस तरह के मामला पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है इसके साथ कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है जिसमें सबसे अधिक ओवरस्पीडिंग की घटनाएं होती हैं, जिनमें बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे का नाम सबसे ऊपर है।

ovar स्पीडिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

कर्नाटक से पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया , सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की समिति ने सूचना दी है कि राज्य में ovar स्पीडिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसी कारण से अधिक लोगों की जानकारी योजना की विधायक दुर्घटना में 90% और स्पीडिंग के कारण हो रही है। खासकर बेंगलुरु मैसूर हाईवे जैसे नए बने हाईवे और एक्सप्रेस पर ,जहां एक दिन में 150 से ज्यादा वाहन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गुजरे हैं।

इस काम को पूरा करने में पुलिस और यातायात विभाग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों को लागू करने हेतु पुलिस आधुनिक तकनीक का जैसे स्पीड लेजर गन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे का इस्तेमाल करेगी। इस काम को पूरा करने में पुलिस और यातायात विभाग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस सुरक्षा सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक सरकार का स्पष्ट संदेश है की लापरवाही से वाहन चलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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