सरकार इन दोनों काफी सख्त मूड में दिखाई दे रही है सख्ती का परिणाम स्वरूप सरकार ने वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर दिशा निर्देश जारी किये है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटनिर्मल ओसेपचन ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले के उन दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश दिए है। जो वाहनों के लिए नंबर प्लेट बनाते हैं।
दुकानदार नंबर प्लेट वहां पर खुद लगाएगा
बकौल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानदारों की मदद से काफी आसानी से फर्जी नंबर प्लेट वाहनों के लिए बनवाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसलिए इस तरह के वाहनों के इस्तेमाल के कारण इस्तेमाल किए गए वाहनों को ट्रेस करने पुलिस प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि जारी किया दिशा निर्देशों के अनुसार अब नंबर प्लांट बनाने में दुकानदार और उनकी दुकान तरफ किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट बनाकर नहीं दे सकते साथ ही दुकानदार नंबर प्लेट वहां पर खुद लगाएगा।
दुकानदारों ko सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की निर्देश दिए हैं
इसके अलावा जारी किए गए आदेश में वाहनों का नंबर प्लेट वाले दुकान और दुकानदारों की रजिस्टर रखने के लिए कहा गया है रजिस्टर नंबर प्लेट में लगाने वाले व्यक्ति को पूरा विवरण पहचान पत्र सहित दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा उसे रजिस्टर में गाड़ी का नंबर चाहिए। इसमें इंजन नंबर भी दर्ज होना चाहिए। नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ इसके अलावा नंबर इसके अलावा वाहनों के नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानों पर दुकानदारों ko सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की निर्देश दिए हैं।