किसानो को खेती के लिए अब ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 50 परसेंट की सब्सिडी ,फ्री प्रशिक्षण पाने के लिए करे ये काम

Saroj Kanwar
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भारतीय kjheti में आधुनिक कृषि यंत्रों मशीनों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। आज छोटे से छोटा किसान चाहता है की उसके पास आधुनिक खेती की मशीन हो जिससे वह अपने खेतीबाड़ी के काम कम समय में पूरा कर सके। कृषि यंत्र अनुदान योजना की सूची में अब कृषि ड्रोन को भी शामिल कर लिया गया। कृषि ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से फसलों पर छिड़काव के लिए किया जाता है। खास बात तो यह है कि किसानों को कृषि ड्रोन की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है।

किसान करीब आधी कीमत पर खेती के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं

ऐसे में किसान करीब आधी कीमत पर खेती के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसानों को कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। क्षेत्र के जो किसान सब्सिडी पर कृषि ड्रोन की खरीद करना चाहते हैं उन्हें ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होगा। वह इस योजना के तहत आवेदन करके सस्ती कीमत पर कृषि ड्रोन की खरीदी कर सकते हैं। उसे चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा

किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु ,सीमांत ,महिला किसान ,अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी जिसमें उन्हें 10 लाख की कीमत यह ड्रोन का 50% यानी ₹500000 का अनुदान दिया जाएगा। कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक है तो कृषि उत्पादक संगठन के लिए जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वेध लाइसेंस नहीं है और वह यदि वे यंत्र की कीमत का 40% अधिकतम 4 लाख रुपए की राशि से यंत्र की कीमत का 75% अधिकतर 7 लाख 50 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। ।

उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन खरीदने की पात्रता होगी

जिन आवेदकों अथवा उनके प्रतिनिधियों के पास ड्रोन पायलट के वैध लाइसेंस नहीं है और वह प्रशिक्षण प्राप्त कर इसे लेना चाहते है उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर चयनित आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों को अनुदान पर किसान ड्रोन खरीदने की पात्रता होगी।

ड्रोन खरीदने के लिए आवेदक या उसके प्रतिनिधि के पास ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण होना जरूरी है। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभाग की ओर से की गई है । प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना आवश्यक है। ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण के लिए ₹3000 जीएसटी अतिरिक्त का शुल्क निर्धारित किया गया। उपायुक्त शुल्क में से 50% अधिकतम ₹15000 रूपये एवं जीएसटी आवेदक को स्वयं वहां करनी होगी शेष 50% प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी।

कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करना होगा

उपरोक्त आवासीय प्रशिक्षण 7 दिवस का होगा इसे 5 दिन डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं दो दिन कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने-पीने की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। जो आवेदक या प्रतिनिधि ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर www.mpdage.org विजिट करना होगा। यहां कौशल विकास का चयन कर अपनी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करना होगा।

संबंधित कौशल विकास केंद्र के अधिकारी द्वारा पंजीकृत आवेदन के दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा और अभ्यर्थियों का चयन बैच की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पहले संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदन या प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किए गए दस्तावेज की कॉपी का मूल दस्तावेज के साथ मिलान करना होगा। किसी प्रकार की विसंगति पाई जाने पर संबंधित आवेदक या प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पात्र घोषित किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसी अभियांत्रिकी संचालक ने द्वारा किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं । कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के किसान / कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक / कृषक उत्पादक संगठन के तहत इच्छुक किसान /केंद्र संचालक संस्थाएं /कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के साथ धरोहर राशि ₹50000 का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट की वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य है

आवेदन के साथ धरोहर राशि ₹50000 का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट की वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य है। लाइसेंस स्वयं का या उनके प्रतिनिधि का हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट संबंधी जिले की सहायक कृषि यंत्र के नाम से बनवाना होगा। जिन आवेदकों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट अटैच नहीं होगा उन आवेदन पर विचार नहीं होगा। पर्याप्त आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है यानी आवेदन के अंतिम तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है। लक्ष्य पूरे होने तक आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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