भारत में किसी नए राज्य या शहर में जाने पर अक्सर अपनी व्हीकल को नई जगह पर फिर से रजिस्टर करना होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ समय पहले एक सॉल्यूशन निकाला था। भारत सीरीज नंबर प्लेट्स, जिन्हें BH नंबर प्लेट भी कहा जाता है। इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया था।
यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर
BH नंबर प्लेट एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आता है। इसे पूरे भारत में एक इंडिविजुअल व्हीकल को दी जाती है। इससे वाहन मालिक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। इसमें ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन (YY), फिर BH (भारत सीरीज), फिर 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर XX होता है। ये व्हीकल कैटेगरी को इंडिकेट करता है।
अगर आप अपनी जगह बदलते हैं तो आपको नए राज्य में जाने के बाद 12 महीने के भीतर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को बदलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप सड़क नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। BH नंबर के साथ आपको ये दिक्कत नहीं होती है क्योंकि, आपको एक से दूसरी जगह जाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं करना होता है।
फायदे:
- ये नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य है।
- एक से दूसरे राज्य जाने पर व्हीकल को फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती।
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन:
- इसके लिए आप MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
- अगर आप किसी ऑटोमोबाइल डीलर की मदद लेते हैं तो वाहन पोर्टल में फॉर्म 20 को भरें।
- एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को फॉर्म 60 को भरना होता है। उन्हें वर्क सर्टिफिकेट के साथ एम्प्लॉयमेंट ID भी दिखानी होती है। इसके बाद ऑथोरिटीज व्हीकल ओनर की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करते हैं।
- फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं।
- RTO से अप्रूवल मिलने के बाद जरूरी मोटर व्हीकल टैक्स भरना होता है।
- फिर VAHAN पोर्टल आपकी व्हीकल के लिए BH Series रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है।