हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया है, जिसमें एक घर से कुल 132 शराब की बोतलें मिली थी. जिसमे 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका की बॉटल्स थी. वहीं 55.4 लीटर बीयर मिली थी.
देश में कानूनन हर व्यक्ति एक सीमित मात्रा में शराब रख सकता है.
भारत में तय की गई मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए एक आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति एक तय मात्रा में शराब अपने घर में रख सकता है. अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है तो आप 9 लीटर व्हिस्की , जिन, रम और वोडका रख सकता है. वहीं बियर की बात करे तो इसकी लिमिट 18 लीटर है. इसके साथ ही वाइन और एल्कोपॉप्स भी 18 लीटर तक कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है.
क्या था मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस आया है जिसमें एक घर से कुल 132 शराब की बोतलें मिली थी. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका पाया गया थी. वहीं 55.4 लीटर बीयर घर में रखी पाई गई थी. इस घर में एक ज्वाइंट फैमली रहती थी जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा के थे.इस मामले में दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के अनुसार घर में मिली शराब की मात्रा कुल लोगों के हिसाब से नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा था.
पुलिस ने इस घर में छापेमारी करके यह शराब की बोतलें बरामद की थी. लेकिन, कोर्ट में जब ये मामला गया तो इस एफआईआर को रद्द कर दिया गया. इसके साथ ही आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया गया. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस परिवार के घर पर कुछ खुफिया जानकारी मिलने पर छापेमारी करी थी. इस छापेमारी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के इस घर में अवैध रूप से शराब की बोतल रखी गई थी. इस घर से पुलिस को देसी और विदेशी ब्रांड की कुल 132 बोतलें मिली थी..