उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है जिनमें विकलांग पेंशन योजना विधवा पेंशन योजना और वृद्धा पेंशन योजना प्रमुख है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाने वाले है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को होली के अवसर पर विशेष तोहफा देने की घोषणा की है जिससे उनके जीवन में खुशियों का संचार हो सके।
उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना के तहत पत्र विकलांग व्यक्तियों को हर महीने हजार रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है और जोआर्थिक रूप से कमजोर है। इस तरह पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है बल्कि समाज में वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास किया। इस लेख मैं हमीं योजनाओं को बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे की पेंशन कब और कैसे मिलेगी।
विकलांग पेंशन योजना
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक सहायता प्रदान करना है । इस योजना के तहत पत्र विकलांग व्यक्तियों को हर महीने हजार रुपए की पेंशन दी जाती है। पेंशन उन व्यक्तियों को मिलती है जिनकी विकलांगता कम से कम 40% और जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन को निम्नलिखित पात्रता दस्तावेजों का पालन करना है।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
आवेदन की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 शहरी क्षेत्र में 56540 अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट का जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर कर जमा किया जा सकता है।
विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। विधवा पेंशन योजना उन महिलाओ को मिलती है को मिलती है जो आर्थिक रूप से कमजोर और जिनके पास आय कोई स्रोत नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओ को 500 रूपये की पेंशन मिलती है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।
दस्तावेज:
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक। ‘
वृद्धा पेंशन योजना
वृद्धा पेंशन योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की आयु वृद्धजनों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के तहत वृद्धजनों को प्रति माह ₹500 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन उन वृद्धजनों को मिलती है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदन की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 शहरी क्षेत्र में 56540 अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
दस्तावेज:
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट का जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर कर जमा किया जा सकता है।