बारिश से पहले खेत में खेत तलाई बनाने के लिए सरकार देगी 70 परसेंट की सब्सिडी

Saroj Kanwar
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भीषण गर्मी में के बाद लगातार तापमान में कमी देखी जा रही है और कुछ दिनों बाद मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अपने खेत में बारिश का जल संचय करने के लिए फॉर्म पोंड यानी खेत में तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है । खास बात यह है कि किसानों को फॉर्म बोर्ड बनाने के लिए 70% सब्सिडी जा रही है। ऐसे में किसान मात्र 30 प्रतिशत पैसा अपनी जेब से लगाकर अपने खेत में पौंड का निर्माण कर सिंचाई के लिए वर्षा जल का संचय कर सकते है। इतना ही नहीं इस पोंड में मछली पालन करके अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कृषि विभाग की ओर से खेत तलाई योजना चलाई जा रही है। इसके तहत कंपाउंड पर सब्सिडी दी जा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को खेत चल रही योजना का लाभ दिया जाएगा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को खेत चल रही योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के जरिये किसान अपने खेत में बहुत ही कम पैसा खर्च करके वर्षा जल संचय करके साल भर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा कैसे कर सकेंगे । खेत तलाई से किसान खरीफ फसल सब्जी , की फसल ,सब्जी,रबी फसलों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य सरकार की ओर किसानों को फॉर्म पोंड बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ,राज्य सरकार की ओर किसानों को फॉर्म पोंड बनाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत कच्चे फॉर्म पोंड पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला गुण एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70% अधिकतम से 18500 का अनुदान दिया जाएगा इसके अलावा प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म बोर्ड में 90% अधिकतम में 135000 की सब्सिडी दी जाएगी । वही श्रेणी के किसानों को कच्चे फॉर्म पोंड पर 7% की अधिकतम तथा प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौंड पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को कम से कम 400 घनमीटर क्षमता का फॉर्म पोंड बनवाना होगा

योजना के तहत किसानों को कम से कम 400 घनमीटर क्षमता का फॉर्म पोंड बनवाना होगा तभी उन्हें अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही किसान के स्वयं के नाम में स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टर खेती या भूमि होना जरूरी है। वहीं संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। खेत तलाई फॉर्मपोंड बनाने की राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यदि आप राजस्थान के किसान है और आप उसके लिए पात्रता रखते है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म पोंड के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। से में आवेदन से पूर्व, किसान अपने पास नीचे दिए गए दस्तावेज जरूरी रखें जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। जिन दस्तावेजों की जरूरत है वो इस प्रकार से है।

किसान के खेत का खसरा नंबर, खेत का नक्शा
खेत की जमाबंदी की नकल (छह माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए)
किसान का जन आधार कार्ड
जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए)
किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदक किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि।

फॉर्म पोंड के लिए कैसे में आवेदन

खेत तलाई व पोंड बनवाने वाली सरकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी इ -मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान स्वयं से हम अपने एसएसओ (SSO) आईडी से राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा होंगे और इसकी प्रति और रशीद ऑनलाइन ही किसानों को प्राप्त होगी । इसकी सूचना किसान को मोबाइल के इस माध्यम से मैसेज कर दी जाएगी या किसी पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी। खेत तलाई फॉर्म पोंड के निर्माण से पहले और बाद में विभाग की ओर से मॉयना या सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी-सीधी किसानो के खाते में जमा करवाएगी।

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