किसानों को डीजल वाटर पंप खरीदने पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी

Saroj Kanwar
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सिंचाई की सुविधा के बिना खेती संभव नहीं है। फसलों की बुवाई से लेकर उनकी सिंचाई तक में एक अहम संसाधन है। नदी , नहरे , तालाब ,बावड़ी को और नलकूप जैसे स्रोतों में खेती-बाड़ी की सिंचाई की जाती है । इसके लिए किसानों द्वारा कई प्रकार की सिंचाई यंत्र उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान इन सिंचाई यंत्रों को आसानी से खरीद सके ,इस बात का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह के कृषि यंत्र अनुदान योजना लागू की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार की ओर से विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन्हीं में डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना भी शामिल है।

सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली व डीजल वाले वाटर पंप सेट के लिए ₹10000 तक सब्सिडी मिल जाती है। फसलों की सिंचाई में उपयोग होने वाले डीजल कृषि पंप को सब्सिडी पर खरीदने के लिए इच्छुक किसानों की आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसके पश्चात कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी का लाभ चयनित किसानों को दिया जाता है यहां जानते हैं सरकार की इस योजना में कैसे ऑनलाइन आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

सरकार द्वारा दी जाती है सब्सिडी

सिंचाई सेट पंप सेट से किसानों के लिए बेहद उपयोगी कृषि यंत्र उपकरण है। किसान डीजल और बिजली वाटर पंप सेट के खेतों में फसलों की सिंचाई करते हैं। अभी प्रदेश में गेहूं की बुवाई चल रही है जिसके लिए किसानों को सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। इसी बात पर ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना के तहत किसानों को जाति वर्ग और जोत की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को डीजल वाटर पंप सेंटर लागत का 50% अधिकतम 10000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है जबकि छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना के तहत 70% तक सब्सिडी डीजल पंप सेट के लिए सब्सिडी मिल जाती है।

खेती करने वाले किसान ऑनलाइन आवेदन करके सिंचाई की मशीन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत को कम करना है और फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की मदद से किसान डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप खरीद सकते हैं। इससे फसलों की सिंचाई की समस्याओं से किसानों को राहत मिलेगी। इस पंप के साथ इस्तेमाल से किसान खेतों में सिंचाई कर सकते हैं इसका सीधा प्रभाव उत्पादकता और फसल गुणवत्ता पर पड़ेगा, पैदावार बढ़ेगी जिससे किसान आर्थिक रूप से स्वस्थ हो सके।

पानी की मशीन (डीजल वाटर पंप सेट) के लिए पात्रता


पानी की मशीन (डीजल वाटर पंप सेट) पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ केवल किसानों के लिए है।
किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए
आवेदक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का स्थाई निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक ने पहले किसी भी सरकारी योजना के तहत सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी लाभ नहीं लिया हुआ हो।
आवेदक किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी से होना चाहिए।

डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना में ऐसे भरें फॉर्म

किसानों को पानी की मशीन पर मिलने वाली छूट उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस जमा की जाती है इसके लिए किसान को वॉटर पंपिंग सेट मशीन सब्सिडी फॉर्म भरना होगा इसकी जानकारी यहां दी गई है। इसी के आधार पर योजना का लाभ सभी किसान प्राप्त कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जो खेतों की सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार की इस योजना के तहत डीजल पंप खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से ₹10000 की सब्सिडी मिलेगी। यह राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जमा होगी ।

डीजल वाटर पंप सब्सिडी योजना के तहत किसानों को डीजल वाटर पंप उसके लिए सरकार की ओर से ₹10000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी जिससे अपवे ने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर पाएंगे। सिंचाई यंत्र पर मिलने इस आर्थिक छूट को प्राप्त करने के लिए किसान को सबसे पहले राज्य सरकार की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर जाना होगा। वहां पर आपको पूरी जानकारी भरनी होगी इसके बाद अच्छे से चेक करके आवेदन फार्म जमा करना होगा। इसके बाद 20 se 21 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

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