मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की वरिष्ठ नागरिकों का आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राजस्थान की भजन लाल सरकार की ओर से पेंशनर समाज को उम्र का पड़ाव करने पर अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा पर वित्त विभाग में मोहर लगा दी।
इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की 70 वर्ष पर 5 प्रतिशत अतिरक्त पेंशन देने की घोषणा के बाद आदेश जारी होने से पेंशनर्स में खुशी है। सबकी निगाहें इस पर भी टिकी है की घोषणा पर उनके खाते में पैसे आने की प्रक्रिया कब से शुरू होता है क्योंकि पेंशनर्स का कहना है की घोषणा तो पहले भी हुयी खातों में भुगतान अभी तक नहीं आया । खैर यह अक़्लग मसला अलग है।
मुख्य उद्देश्य
राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करना।
आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों की सहयता करना।
पात्रता राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना
महिलाओं की आयु 55 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
पुरुषों की आयु 58 वर्ष से उससे अधिक होनी चाहिए ।
वार्षिक 48000 से कम होनी चाहिए।
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
पेंशन राशि
महिलाएं
55 से 75 वर्ष 750 ₹100 प्रति माह
55 से 75 वर्ष से अधिक 1000 प्रति माह।
विधवा महिलाएं ₹1500 प्रति माह
पुरुष -राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना
58 से 75 वर्ष 750 प्रति माह
75 वर्ष से अधिक 1000 प्रति माह
आवेदन प्रक्रिया
नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाएं
आवेदक फार्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरे।
आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड ,बैंक खाता विवरण ,आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र सलंग्न करें।
फॉर्म को ईमित्र केंद्र में जमा करें।