पैनकार्ड धारको को पर लग सकता है 10 हजार का जुरमाना ,यहां जाने इनकम टैक्स के नए नियम के बारे में

Saroj Kanwar
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आयकर विभाग ने नया नियम लागू किया जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो 10000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 139A (7) के तहत लागू किया गया है । अगर आपके पास गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं तो आपको जल्द से जल्द एक रद्द करवा लेना चाहिए।

पैन कार्ड का महत्व और उपयोग

पैन कार्ड एक 10 अंकों के अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कई वित्तीय और सरकारी कार्य में आवश्यक होती है जैसे
आयकर रिटर्न दाखिल करना
बैंक खाता खोलना
लोन और क्रेडिट कार्ड
बड़े वित्तय लेनदेन
गलत जानकारी देने पर भी लग सकता है जुर्माना

अगर पैन कार्ड में गलत जानकारी दी गई है तो भी आयकर विभाग दंड लगा सकता है। इसलिए यह जरूरी की पैन कार्ड में सही जानकारी दी जाए और अगर कोई गलती है तो उसे जल्दी से जल्दी सही करवाया जाये।

पैन कार्ड आधार लिंकिंग अनिवार्य

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम कर चोरी को रोकने और वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया। अगर कोई व्यक्ति अपनेPAN को आधार से लिंक नहीं करता है तो इसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

कैसे करें अतिरिक्त PAN कार्ड रद्द?
यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को रद्द कर देना चाहिए। इसे रद्द करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर आवेदन जमा करें।
PAN कार्ड सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करें।

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