इस समय देश के खखरीफ फसलों का सीजन चल रहा है। मानसूनी बारिश की बढ़ती रफ्तार के साथ ही खरीफ फसल की बुवाई में भी तेजी हुयी है। खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या नहीं है । इसके लिए राज्य सरकार की ओर से वर्षा जल संरक्षण करने हेतु किसानो को अपने खेत में तालाब या कुंआ बनवाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। खास बात है यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 80 से 100% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है ।
योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए है
योजना के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सरकारी योजना 2024 के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त लेकर अपने खेत में तालाब में कुएं का निर्माण कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत निजी भूमि पर सिंचाई के लिए कुंए ` का निर्माण करने पर 80% सब्सिडी दी जाएगी वहीँ सामुदायिक जमीन पर सिंचाई के लिए कुआं बनवाने पर 100% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा निजी भूमि पर जल संचयन के लिएतालाब और फार्म पौंड के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
30 फीट गहराई के कुंए का निर्माण करवाया जाएगा।
योजना के तहत राज्य की किसानों को अपने निजी भूमि पर यानी खेत पर 10 foot विकास और 30 फीट गहराई वाले कुआं बनवाना होगा वही सम उदायिक अथवा शारीरिक सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के कुंए का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा निजी भूमि पर जल संचयन के लिए(150’X66’X10’)आकार के तालाब का निर्माण करवाना होगा। इसी प्रकार फार्म पौंड (100’X66’X10’) साइज का निर्माण कराना होगा।
बिहार सरकार की ओर से राज्य किसान अपने खेत में कुआ ,तालाब ,फॉर्म ,pond बनवाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है योजना बिहार के 9 जिलों के लिए लागू की गई है। ऐसे में इस योजना का लाभ पटना ,रोहतास ,जमुई ,अरवल ,जहानाबाद ,नालंदा ,शेखपुरा ,बक्सर और कैमूर के किसान प्राप्त करते हैं। फिलहाल अन्य जिलों के किसान इसमें आवेदन पत्र आवेदन के पात्र नहीं है। इस योजना के तहत जिलेवार और मदवार का लक्ष्य निर्धारण किया गया।
पहले आओ पहले पाओ ‘के सिद्धांत पर योजना का लाभ दिया जाएगा
इस आधार पर’ पहले आओ पहले पाओ ‘के सिद्धांत पर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदन शुरू हो चुके हैं और संबंधित जिले के किसान इस योजना की तहत 20 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। संबंधित जिले के किसानों के योजनाओं को आधिकारिक वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको डीबीटी पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी ।
यदि आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है तो आपको पहले 13 अंकों की डीबीटी पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। किसान dbt पंजीकरण संख्या के लिएdbtagriculture.bihar.gov.in पर अप्लाई करना होगा। इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान जिला कृषि उपनिदेशक भूमि संरक्षण के संरक्षण एवं सहायक निदेशक भूमि संरक्षण सेसंपर्क कर सकते हैं।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक
डीबीटी पंजीकरण संख्या के लिए लिंक- dbtagriculture.bihar.gov.in
योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://bwds.bihar.gov.in