घरेलू उपभोक्ताओं के साथ अब किसानो को सस्ती दर पर बिजली ,यहां जाने इस योजना के बारे में

Saroj Kanwar
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किसान और घरेलू उपभोक्ताओं केको भारी भरकम बिल से राहतपहुंचाने के उद्देश्य से सरकार अपने राज्य व्यवस्था योजनाओं को संचालन कर रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों वघरेलू उपभोक्ताओं को सस्ते बिजली मुहैया करवाने के लिए बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार पिछले साल की तरह ही इस साल भी वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लागू टेरिफ दरों में राहत देने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार बिजली कंपनियों का अनुमानित 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया।

करोड़ों किसानों का घरेलू उपभोक्ताओं का लाभ होगा

राज्य सरकार के फैसले से प्रदेश के करोड़ों किसानों का घरेलू उपभोक्ताओं का लाभ होगा। उन्हें सस्ती दर बिजली मिल सकेगी।राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के तहत दी जाएगी। इसके तहत किसानों को 10 hp और कृषि पंप ओं 10 hp से अधिक की क्षमता वाले कृषि पंप पर सब्सिडी जाएगी।

बिजली कंपनियों को ₹90 करोड़ 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी

राज्य सरकार ने इन्हें के मुताबिक फ्लैट दर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाली स्थाई कृधि पम्प उपभोक्ताओं को मात्र750 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष भुगतान करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से 11 हजार 943 करोड़ 98 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार फ्लैट पर 10 हॉर्स पावर अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि पंपउपभोक्ताओं को ₹1500 प्रति हार्स पावर की दर से वर्ष देना होगा जिस पर सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को ₹90 करोड़ 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

205 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है

10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि उपभोक्ताओं के लिए 50 करोड़ 63 लाख 10 हॉर्स पावर के से अधिक क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए , 3 करोड़ 22 लाख अस्थाई कृषि संयोजन के लिए 371 करोड़ 49 लाख रुपए एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को निशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 5009 करोड़ 73 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से अटल गृह योजना ज्योति योजना के तहत 150 यूनिट तक की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रुपए की बिल अनुसार बिजली देने की योजना 5866 करोड़ 26 लाख रुपए अटल गृह राज्य उद्योग समूह सिंचाई उपयोगिताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभाव से छूट तथा ऊर्जा प्रभाव में 190 पैसे प्रति यूनिट में छूट देने के लिए 205 करोड़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

डीजल पंप सेंटर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है

मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत अथवा डीजल पंप सेंटर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं तहत का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को भी तो दिया डीजल पंप सेंट खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है इसके अलावा किसानों को सोलर पंप पर भी 60% सब्सिडी दी जाती है इसमें 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार देती है।

सोलर पंप स्थापना अनुदान दिया जा सकता है

किसानों को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे अथवा बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। किसान द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में किसान के उस खसरे या बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पंप संचालित/संयोजित नहीं है। यदि संबंधित किसान मुफ्त विद्युत का पंप कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है या उसे पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है। तब उसे सोलर पंप स्थापना अनुदान दिया जा सकता है।

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