Mandsaur News: बुराई का बहिष्कार: बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक फूल मोहम्मद की पैरवी से वकीलों का इंकार

Saroj Kanwar
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Mandsaur News: मंदसौर जिले में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक की पैरवी करने से इनकार कर वकीलों ने बुराई का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्राम पिपलिया सोलंकी में मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ व गंदी हरकत करने के आरोपी शिक्षक की पैरवी करने से फूल मोहम्मद। नारायणगढ़ के वकीलों ने मना कर दिया है। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने संघ अध्यक्ष को पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और प्रस्ताव पारित करने की मांग की है।

गांव पिपलिया सोलंकी के शासकीय प्रावि के प्रधानाध्यापक आरोपी फूल मोहम्मद पिता रजी हैदर पठान के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। दरअसल, स्कूल की कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवीं में पढ़ने वाली 5 बच्चियों ने परिजनों को बताया था कि आरोपी शिक्षक छेड़छाड़ व गंदी हरकतें करता है। बेड टच करने की शिकायत के बाद परिजन आक्रोशित होकर गुरुवार को मल्हारगढ़ थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 

हालांकि आरोपी को कोर्ट में पेश करके गुरुवार को ही जेल भेज दिया गया था। शिक्षा विभाग ने भी आरोपी को निलंबित करने की कार्रवाई कर दी थी। मामले में अब वकीलों ने भी आक्रोश व्यक्त किया है। पत्र में बताया गया कि यह घटना अत्यंत दुःखद और निंदनीय है। इससे न केवल समाज का सौहार्द बिगड़ता है बल्कि अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। 

सर्वसम्मति से लिया गया है फैसला

अधिवक्ताओं ने कहा कि समाज में उचित संदेश देने और अपराधों के निवारण के उद्देश्य से अभिभाषक संघ का कोई भी सदस्य आरोपी की और से पैरवी नहीं करेगा। इस संबंध में संघ से प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई है। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। अवकाश के बाद बैठक में यह प्रस्ताव सभी सदस्यों के सामने रखा जाएगा और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा।

आरोपी शिक्षक हो बर्खास्त

पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री से मांग की है कि ऐसे शिक्षक जो किसी भी समाज या धर्म के हो, उनके लिए निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

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