आज के समय ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं। रेल यात्रा को सुविधाजनक व सुरक्षित भी माना जाता है। रेलवे यात्रियों की ओर से देश में कई तरह की ट्रेनों का संचालन किया है ताकि अधिकतर लोग ऐसे भी है जो प्रतिदिन रेलवे से यात्रा करते हैं ऐसे में रेलवे में रेल किराए में छूट का प्रावधान किया है । यह छूट पाने के लिए कुछ कैटेगरी तय की गई हैं, आइये जानते हैं रेलवे के नियमों के अनुसार यह छूट किन लोगों को मिलेगी।यातायात को का सबसे सस्ता व सुगम साधन ट्रेन माना गया है।
हर रोज लाखों ट्रेन लाखों लोग ट्रेन के जरिये लंबा सफर तय करते है। रेलवे की ओर से ट्रेनों में कई तरह की सुविधा प्रदान करने के साथ ही किराए में छूट भी दी जाती है। हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए रेलवे के नियम व शर्तों का पूरा करना जरूरी है। अगर आप भी रेलवे किराए में छू छूट के इन नियमों के दायरे में आते हैं तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
इन नियमों के तहत मिलती है छूट
अगर कोई यात्री ट्रेन के अतिरिक्त सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे किराए में छूट नहीं दी जाती है। इनके अतिरिक्त सुविधा में सुपरफास्ट ट्रेन की रिजर्वेशन भी शामिल होती है। हालांकि कुछ एक ट्रेनों में जैसे राजधानी ,शताब्दी जन शताब्दी ट्रेनों में छूट दी जाती है। यहां पर यह भी बता दे की रेल यात्रा के दौरान मिलने वाली छूट केवल मूल किराए पर लागू होती है किराए में छूट सुपरफास्ट एक्सप्रेस या स्पेशल ट्रेन के अनुसार ही दीजाती है। यानी किराये में छूट मिलना ट्रेन की श्रेणी पर भी निर्भर करता है।इसके अलावा, रेल किराये में छूट की नीति केंद्र और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और छात्रों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। रेलवे (IRCTC) की ओर से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कार्यक्रमों के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स को भी रेल किराए में रियायत दी जाती है।
इन लोगों के लिए है किराये में छूट का प्रावधान
देशभर में कई तरह की ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती हैं। कोई सुपरफास्ट है तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके साथ ही पैसेंजर व स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे की ओर से चलाई जाती हैं। इन ट्रेनों की कैटेगरी के अनुसार ही इसमें किराया तय किया गया है। इसके अलावा रेलवे नियमों के अनुसार कई लोगों को भी रेल किराये में छूट मिलती है। उन्हें रेल की टिकट छूट के हिसाब से मिलती है। टिकट पर किराये में छूट का प्रावधान रेलवे ने सीनियर सिटीजन के अलावा भी कई लोगों के लिए किया हुआ है।
रेलवे के नियम अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों, स्टूडेंट्स, टीबी और कैंसर रोगियों, किडनी रोगियों, कुष्ठ रोगियों, मंदबुद्धि व्यक्तियों को रेल किराये में छूट प्रदान की जाती है। हालांकि इसके लिए दूरी को निश्चित किया गया है। इन लोगों को 300 किलोमीटर की दूरी का काेई खर्च नहीं देना होता।