Indian flag Rules : गाड़ी पर तिरंगा लगाना से हो सकती है 3 साल की जेल, जानें क्या है भारतीय कानून 

Saroj Kanwar
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Independence Day Flag Rules : आप सभी को पता है कि कल यानी 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दिन सभी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और कई घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाता है.

बहुत से लोग इस दिन अपनी गाड़ी पर भी तिरंगा झंडा लगाते है. भारतीय कानून के अनुसार से अपराध है. तिरंगा झंडा लगाने के भी कई कानून और नियम बनाए गए है. कोई भी आम नागरिक अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकता.

भारतीय ध्वज संहिता के तहत तिरंगा लगाने की अनुमति हर किसी को नहीं है. अगर आप भी अपनी कार और बाइक पर तिरंगा झंडा लगाते है तो पहले इन नियमों के बारे में जान लें.  

– तिरंगा झंडा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल समेत विदेश में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधियों को ही गाड़ी के बोनट पर ही लगाया जाता है. 

– तिरंगा झंडा आम नागरिक फहरा सकता है, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी पर झंडा लगाना कानूनी अपराध है.

– कई बार वाहन पर झंडा लगाने के बाद वह नीचे गिर जाता है, जो तिरंगे का अपमान होता है. इस बात का ध्यान रखें कि झंडा जमीन पर न गिरे. 

– तिरंगा को सम्मानजनक तरीके से लगाने की अनुमति होती है.

–  भारतीय ध्वज संहिता के तहत प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

– बता दें कि तिरंगा को फाड़ा, गंदा करना या क्षतिग्रस्त हालत में छोड़ना कानूनी जुर्म है.

–  अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो 3 साल तक की जेल हो सकती है. 

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