लोग अपनी कई सालों कमाई का इस्तेमाल घर में लगा देते है इस घर में उनका पैसा तो लगा होता है साथ ही भावनाएं भी जुडी होती है। अगर यह घर अवैध घोषित हो जाए और उस पर बुलडोजर चल जाये तो फिर दूसरे लोग उस पीड़ा की कल्पना ही कर सकते हैं जो उस शख्स को होगी।
एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है
अक्सर लोग चाहते हैं की उनका घर सड़क के नजदीक हो हाइवे के नजदीक जमीन इसलिए महंगी भी होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कोई भी निर्माण हाईवे की बहुत नजदीक नहीं हो सकता। अगर आप निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है तो उसे आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है। ‘
इतनी दूर होना चाहिए घर
भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व में प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क के मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में दूरी घटकर 60 फिट हो जाती है। किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।