केंद्र सरकार किसानों के लिए एक अहम् खबर लेकर आयी है। केंद्र ने मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल को कोई नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया । उन लोगों के लिए खास मौका है जो फसल बर्बाद होने के कारण भारी नुकसान झेल रहे है । केंद्र सरकार जल्दी है किसानों को 14700 प्रति हेक्टर की दर से फसल बीमा उपलब्ध करवाएगी।
योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे की बात करें तो इस योजना के जरिए सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई करती है।
इस योजना के तहत किसी को लाभदायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान खोजा जा सके और किसानो की दैनिक आत्महत्या को रोका जा सके।
किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से खेती करने और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम राशि पर अधिकतम लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसान अपनी फसलों का बीमा कर सके और नुकसान होने पर आसानी से भुगतान कर सके।
सरकार ने 14700 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आर्थिक मदद देगी और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का बीमा भी प्रदान किया जाएगा।
फसल बीमा के तहत किसान चावल ,गेहूं , बाजार ,कपास ,गन्ना , जूट , मटर ,मूंग ,सोयाबीन ,तिल ,सरसों ,मूंगफली ,सूरजमुखी, आलू ,प्याज ,अदरक ,इलायची, हल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आम, सेब, संतरे के लिए 5% से 7% का प्रीमियम देना होता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता मानदंड
योजना के अंतर्गत किराए के रूप में खेती करने वाले किसानों को शामिल नहीं किया गया है।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाला किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
किसान के पास जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होने जरूरी है।
आवेदक किसान को किसान मित्र सहायता संगठन में होना चाहिए।
किसान के पास आधार कार्ड और अन्य केवाईसी दस्तावेज होनी चाहिए।
इस आवेदन करने के लिए आपको प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट PMFby.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।