अगर आप एक नौकरी पेशा नागरिक है और EPF का लाभ करना प्राप्त कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद होगी। EPFO नियमों के अनुसार, PF खाते से अनुसार , PF खाते से धनराशि निकालने के अलग-अलग नियम होते हैं। लेकिन अब कर्मचारियों को अपने काम की प्रति आकर्षित करने के लिए भविष्य निधि संगठन ने किया। लेकिन अब कर्मचारियों को अपने काम के प्रति आकर्षित करने के लिए भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कैश विड्रॉल के नियमों में बदलाव कर दिया है । अब कर्मचारी अपनी जीएफ जमा राशि को दुगना पैसा निकाल सकेंगे।
अब कर्मचारी अपनी PF जमा राशि का दोगुना पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आइए जानते है EPFO ने EPF withdrawal limit में कितनी बढ़ोतरी की है।
EPFO ने बदला कैसे विड्रोल का नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मेडिकल एडवांस विड्रोल के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारी अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए PF से ₹1 लाख निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा ₹50000 थी। सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की जानकारी 16 अप्रैल को दी गई थी वह बीमारी के इलाज के लिए एक लाख रुपए की निकासी आसानी से कर सकते हैं।
भरना होगा Form 31
इपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए आंशिक निकासी के तहत पैसा निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया । यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया। फॉर्म 31 का प्रयोग आप इलाज करने एवं अन्य खर्चो जैसे घर बनाने, मकान खरीदने आदि कामों को करने के लिए पीएफ खाते के पैसे निकाल सकते है।
केवल 3 दिन में कर सकते हैं निकासी
अगर आप या आपका परिवार किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है तो आप ईपीएफ खाते के तीन दिन के अंदर पैसे की निकासी कर सकते हैं। लेकिन मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती होना होगा। अगर मरीज प्राइवेट अस्पताल में है तो पहले इसकी जांच होगी। उसके बाद या पैसे निकाल सकते हैं।
EPF से मेडिकल निकासी के नियम
जैसा की पहले हमने आपको बताया कि आप EPF खाते से 1 लाख तक की राशि निकाल सकते है, यदि आपके खाते में 1 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा नहीं है तो आप जमा राशि का 75% तक निकाल सकते हैं. इस राशि को आप EPFO की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन निकाल सकते है।