ट्रेन में टिकट चेकिंग को लेकर भारतीय रेलवे के कुछ नियम बनाए है। TTE रात 10:00 बजे के बाद और सुबह 6:00 से पहले टिकट चेक नहीं कर सकते। यह नियम यात्रियों नहीं बल्किTTE पर भी लागू होते है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नियम बनाया है। भारतीय रेलवे ने देश लाइफ लाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत में 13452 यात्री ट्रेन है रोजाना लगभग ढाई करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है।। देश में रोजाना ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की आबादी के बराबर है।
ट्रेन से यात्रा करने वालों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रेलवे का कितना विशाल नेटवर्क ट्रेन में यात्रा करने लोगों के लिए हमेशा से एक पसंदीदा विकल्प रहा है। ट्रेन की यात्रा सुरक्षित होने के साथ-साथ आरामदायक भी है। फिर यह आम आदमी की जेब में मुनासिब है । ऐसे में देश की आबादी का बड़ा हिस्सा परिवहन और अन्य साधन उपलब्ध होने के बावजूद ट्रेन का इस्तेमाल करता है। इसलिए ट्रेन से यात्रा करने वालों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं।
रात की 10:00 से लेकर सुबह 6:00 तक टिकट चेक करने के लिए टीटीई आपको जगा नहीं सकता
रेलवे की नियमों के मुताबिक रात की 10:00 से लेकर सुबह 6:00 तक टिकट चेक करने के लिए टीटीई आपको जगा नहीं सकता। बता दें की रेलवे की यात्रियों के लिए बना के नियगए कई नियमों में से एक नियम के अनुसार, इसके अनुसार रात 10:00 से लेकर 6:15 तक का समय सोने के लिए तय किया गया है। सुबह 6:00 के बाद आपको मिडिल बर्थ खोलनी होगी ताकि बाकी यात्री बैठकर यात्रा कर सके। सफर के दौरान यात्रियों की तेज आवाज में संगीत सुनने और जोरजोर से बात करने पर भी मनाई है।
यात्रियों को ट्रेन में रात में बितानी पड़ती है
रेलवे की ओर से कई ऐसी ट्रेन चलती है जो लंबी दूरी की होती है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में रात में बितानी पड़ती है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय होती है जो यात्रीरात में सो रहा हो टीटीइ उनका टिकट चेक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेलवे के नियम के मुताबिक , रात के 10:00 से लेकर सुबह 6:00 तक टिकट चेक करने के लिए टीटीई आपको नहीं जगा नहीं सकता । हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जिनकी यात्रा रात 10:00 बजे से शुरू होगी। TTE से यात्रियों की टिकट चेक कर सकता है।
TTE ही उससे किराया वसूल करेगा और रसीद भी देगा
कई रेलवे के नियम के अनुसार ,अगर आपके पास टिकट खरीदने का टाइम नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफार्म टिकट खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद अपने बोर्डिंग स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन एड्रेस तक का आपको ट्रेन की टिकट का पैसा देकर TTE से खरीदना होगा और आप आगे का सफर का आसानी से कर सकते हैं। रेलवे की नियमों के मुताबिक यात्री सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तकका समान लेकर यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है तो उसे अलग से किराए देना होगा। TTE ही उससे किराया वसूल करेगा और रसीद भी देगा।