क्या आप जानते है की घर में एक व्यक्ति कितने लीटर तक शराब रख सकता है ,यहां जाने हाईकोर्ट का के कानून के बारे में

Saroj Kanwar
2 Min Read

क्या आपको पता हैं कि देश में कानूनन हर व्यक्ति एक सीमित मात्रा में शराब रख सकता है।
तय की गयी मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए का आदेश में स्पष्ट किया है कि 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति एक तय मात्रा में शराब रख सकता है।

25 साल के एक व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की जिन ,रम और वोडका को रख सकता है। वही 18 लीटर बीयर एक व्यक्ति पर पास रख सकते है। इसके साथ ही वाइन औरएल्कोपॉप्स भी 18 लीटर व्यक्ति अपने पास रख सकता है।

क्या था मामला

आपको बता दे की दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक कैश आया हैं जिसमें घर से कुल 132 शराब की बोतल मिली इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम, वोडका पाया गया थीवहीं 5 5.4 लीटर बीयर घर में पाई गई थी। जिस परिवार में शराब मिली थी वह एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा के थे।
दिल्ली एक्साईज एक्ट के नियमों के अनुसार ,शराब की मात्रा कुल लोगों के हिसाब से नियमों का उल्लंघन नहीं है। बता दे की यह केस साल 2009 का है।

पुलिस में इस घर में छापेमारी में ये शराब की बोतल जपत की। थी लेकिन कोर्ट की में मामला सामने आने पर इसएफआईआर को रद्द कर दिया इसके साथ या आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई करने से मना कर दिया। बता दे कि दिल्ली पुलिस ने साल 2009 में इस परिवार के घर पर कुछ खुफिया जानकारी मिलने पर छापेमारी की थी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *