नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाबी थमाने की ना करे गलती ,जुर्माने के साथ आपके बच्चे पर लग जायेगा इतने सालो तक बैन

Saroj Kanwar
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आए दिन लापरवाही और तेज स्पीड में ड्राइविंग के कारण सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं ऐस। ऐसे हादसों से बड़ी संख्या में मामले अंदर एज ड्राइविंग से भी पाए जा रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चालाने को अंडरएज ड्राइविंग कहते हैं। और भारत में यह कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है । अंडर एज ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर नाबालिक चालक के साथ माता पिता या अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जाता है।

खास तौर पर पूरे क्षेत्र में नाबालिगों से जुड़ी कई भयवाह घटनाओं के बाद ऐसा फैसला लिया गया है

अंडर एज ड्राइविंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पेरेंट्स को चेतावनी जारी की है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की प्रयास से गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्तालय ने माता-पिता और अभिभावकों को कड़ी चेतावनी जारी की है। मंगलवार शाम को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार ,नोएडा पुलिस ने नाबालिगों द्वारा मोटर वाहन चलाने से उत्पन्न आवेदन को खतरे पर जोर दिया। पुलिस का निर्देश सुरक्षा और यातायात कानून के पालन को लेकर चिताओं के बीच आया है । खास तौर पर पूरे क्षेत्र में नाबालिगों से जुड़ी कई भयवाह घटनाओं के बाद ऐसा फैसला लिया गया है।

25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा

बयान में कहा गया की किसी भी परिस्थिति में कम उम्र के बच्चोंद्वारा दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन चलाना अअनुचित और अवैध है। बिना वैध लाइसेंस नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता या अभिभावकों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इसमें ₹25000 तक का जुर्माना ,भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत संभावित कानूनी कार्रवाई और 12 महीने की अवधि के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करना शामिल है इ। के अलावा वैद्य अवैध रूप से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए वाहन चालक को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।

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