बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके विवाह पर आने वाले आर्थिक बोझ को काम करने के लिए बिहार कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विवाह के समय लड़कियों को परिवारों को ₹10000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । इस पहल का उद्देश्य परिवारों को लड़कियों के विवाह को विवाह को तब तक विलम्बित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जब तक कि वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेतीं।
बिहार सरकार राज्य की गरीब बेटियों की शादी को खर्च कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद देती है ताकि उनकी शादी आसानी से हो सके । बिहार कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और 18 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके बाल विवाह को हतोत्साहित करना है।
यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है की लड़की के विवाह से उसके परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम हो।
बिहार कन्या योजना के लिए पात्रता
आवेदन का बिहार का निवासी होना चाहिए।
लड़की की उम्र में विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
लड़की के परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आवेदक को बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना आवश्यक है।
वेबसाइट के होम पेज में mukhyamantri kanya vivah yojana bihar विकल्प पर क्लिक करे।
अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जिसे आप डायरेक्ट यहां से भी ले सकते है।
फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करें।
अगले पेज में मांगे गए जरूरी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच करके आवेदन फार्म को सबमिट कर लें।