हाईकोर्ट के आदेशनुसार यहां जाने कितनी शराब रखना कानूनन अपराध नहीं है ?

Saroj Kanwar
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क्या आपको पता है कि देश में कानूननहर व्यक्ति शराब एक सिमित मात्रा में शराब रख सकता है।

तय की गयी मात्रा से ज्यादा शराब रखने पर आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया की 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति य मात्रा में शराब रख सकता है। 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति 9 लीटर लीटर व्हिस्की (Whisky), जिन, रम और वोडका रख सकता है। वही 18 लीटर बीयर एक व्यक्ति अपने पास रख सकते हैं इसकी साथ ही वाइन और एल्कोपॉप्स भी 18 लीटर तक एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है।

क्या था मामला

आपको बता दे दिल्ली हाई कोर्ट के सामनेएक केस आया है जिसमे घर से कुल 132 शराब की बोतल मिली थी इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की ,जिन वोडका का पाई गई थी। वहीं 55.4 लीटर बीयरघर में पायी गयी थी। जिस परिवार में शराब मिली थी यह एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें 6 से ज्यादा लोग 25 साल से ज्यादा के थे। दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के अनुसार, शराब की मात्रा कुल लोगों के हिसाब से नियमों का उल्लंघन नहीं है। बता दे ये केस साल 2009 का है।

पुलिस ने मारी छापेमारी

पुलिस ने इस घर में छापेमारी करके शराब की बोतले जब्त की थी। लेकिन कोर्ट में मामला सामने पर इस एफआईआर को रद्द कर दिया। इसके साथ आरोपियों पर किसी तरह के कार्रवाई करने से मना कर दिया। बता दे की दिल्ली पुलिस ने साल 2009 में इस परिवार के घर पर कुछ ख़ुफ़िया जानकारी मिलने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस द्वारा लगाया था कि दिल्ली के र इस घर में अवैध रूप से शराब की बोतल रखी गई है। इस घर में पुलिस को देसी और विदेशी ब्रांड की कुछ 132 बोतलें मिली थी।

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