देश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण का साथी ही किसानो की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अलग-अलग प्रकार की कृषि यंत्र सब्सिडी प्राप्त कराई जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को चॉफ कटर (ट्रेक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) लक्ष्य जारी किए गए हैं।
जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के इच्छुक किसान 26 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों के द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर 27 दिसंबर 2024 के दिन लॉटरी निकाली जाएगी। जिसके बाद चयनित किसान अनुदान पर दिए गए कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
मिलेगा कितना अनुदान
मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजना चलाई जा रही है जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50% तक की सब्सिडी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र का अनुदान पर लेना चाहते हैं वह किसान भाई ‘ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ‘ पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलनेवाली सब्सिड केंद्रीय लागत के अनुसार उनको मिलने वाले सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंध जिले की सहायक कृषि यंत्र के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को चॉफ कटर (ट्रेक्टर/ विद्युत चलित), मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) के कृषि यंत्रों के लिए 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। योजना के तहत की किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
आवेदन के लिए हरूरी दस्तावेज
किसानों को चॉप कटर , मिनी दाल मिल एवं मिलेट मिल कृषि मशीन सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन के कुछ समय दस्तावेज अपने पास रखना होगा। जो इस प्रकार है।
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
डिमांड ड्राफ्ट
खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल आदि।
मध्य प्रदेश में किसानों का सभी प्रकार कृषि यंत्र का अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऐसे में जो किसान ऊपर दिए गए संयंत्रों का अनुदान प्राप्त करना चाहते है वे e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्ट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है या आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वे किसान जिन्होंने ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।