Indian Railway Rules : ट्रेन में गलती से भी ना लेकर जाए ये सामान, जुर्माने के साथ काटनी पड सकती हैं जेल

Saroj Kanwar
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भारतीय रेलवे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ट्रेन से कहीं आने जाने पर हम अक्सर बस और फ्लाइट की तुलना में ज्यादा सामान ले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रेन में कुछ भी लेकर जा सकते हैं। बता दे ट्रेन में कोई भी सामान लाने ले जाने के लिए नियम बने हुए है। इन नियमों का पालन करने से सुखद और सुरक्षित ट्रैवल करने में मदद मिलती है। लेकिन अनेकों लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है की ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है। इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है।

रेलवे परिसर में इन चीजों पर रोक

बता दें कि ट्रेनों में सुखी घास , सिलेंडर ,पटाखे ,पेट्रोल ,मिटटी का तेल ,माचिस ,केरोसिन ,आग पकड़ने वाली चीजों को ट्रेन में लेकर चलना मना है। अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ऐसा करना यानी इनमें से कोई सामान ले जाना मजबूरी है तो रेलवे से पूर्वानुमति हासिल करनी होती है। उसके बाद भी खाली सिलेंडर ही ले जा सकते हैं भरा हुआ सिलेंडर मिल जाने पर जेल और शख्त जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी मना ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकती है।

रेलवे ने यात्रियों को किया आगाह

अगर रेलवे डिपार्टमेंट यात्रियों का करते हुए कहा कि मैं ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल ना करें ऐसा करना हर किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। यदि किसी को ऐसा करते पकड़ा गया तो रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकते हैं इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे ने टिवट में कहां ,ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसी मिट्टी का तेल ,पेट्रोल ,पटाखे ,गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न लेकर चले और ना किसी को ले जाने दे ये एक दंडनीयअपराध है।

रेलवे कर सकता है यह कार्रवाई-

आपको बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर आना सख्त मना है। अगर आप ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा करते पकड़े जाने पर (Indian Railway) यात्री को 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

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