बिहार ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट: चिप आधारित ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा के 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा

Saroj Kanwar
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बिहार ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट: भारत में दैनिक जीवन के लिए कई दस्तावेज़ आवश्यक हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी वाहन को चलाने के लिए यह अनिवार्य है, और वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। आम तौर पर, ड्राइविंग लाइसेंस 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिसकी शुरुआत लर्नर लाइसेंस से होती है, उसके बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। पहले, इस प्रक्रिया में कई दिन या सप्ताह भी लग जाते थे।

सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

बिहार निवासियों के लिए बड़ी राहत
यदि आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। बिहार सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिससे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। नई प्रणाली के तहत, आवेदकों को अब अपना लाइसेंस कार्ड प्राप्त करने के लिए हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, 24 घंटों के भीतर चिप-आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। पहले, आवेदकों को अक्सर अपने लाइसेंस प्राप्त करने में लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अद्यतन प्रणाली का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए
परिवहन विभाग को सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र दोनों के लिए मुद्रण प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक जिले को कम से कम 90 दिनों के लिए पर्याप्त कार्ड मुद्रण सामग्री बनाए रखनी होगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किया। विभाग के अनुसार, बिहार में प्रति माह 55,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्राप्त होते हैं। बढ़ते कार्यभार के जवाब में, सरकार ने समय पर लाइसेंस वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने का निर्णय लिया।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं। आवेदक आधिकारिक परिवहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम परिवहन कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोनों ही मामलों में ड्राइविंग टेस्ट देना और पास करना अनिवार्य है। टेस्ट पास करने के बाद, नए नियम के तहत लाइसेंस 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

इसका आवेदकों के लिए क्या लाभ है?
इस कदम से देरी कम होने, पारदर्शिता बढ़ने और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया आवेदकों के लिए अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। चिप-आधारित लाइसेंसों के तेजी से जारी होने से, बिहार निवासी अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय एक सुगम और त्वरित अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं।

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