कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के तहत पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक शाखा से पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है. यह बयान श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को दिया.
सीपीपीएस प्रस्ताव को मंजूरी
सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ) 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीपीपीएस के माध्यम से देश भर में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।
पेंशन कहीं भी और किसी भी बैंक से प्राप्त की जा सकती है
मनसुख मंडाविया ने कहा कि सीपीपीएस ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगा. इसके तहत पेंशनभोगी देशभर के किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘इस पहल से पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा.’
लाखों पेंशनधारकों को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने की दिशा में ईपीएफओ का यह एक महत्वपूर्ण कदम है. केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी.
वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं
नई प्रणाली मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से अलग है, जिसके तहत ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय को तीन से चार बैंकों के साथ समझौता करना पड़ता था। अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। भुगतान जारी होने के तुरंत बाद खाते में जमा कर दिया जाएगा।