इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्सट्रा पेंशन, सरकार ने जारी की अधिसूचना New Pension Rules

Saroj Kanwar
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New Pension Rules: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, अब केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उन हजारों पेंशनधारकों के लिए बेहद खुशी की बात है जो अपनी मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत

यह अतिरिक्त पेंशन योजना तब शुरू होगी जब कोई सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी 80 वर्ष की आयु पूरी करेगा। जिस महीने में पेंशनधारक की उम्र 80 साल होगी, उसी महीने की पहली तारीख से यह अतिरिक्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की इस नई नीति के तहत पेंशनधारकों को उनकी मूल पेंशन के अतिरिक्त एक निश्चित प्रतिशत राशि अनुकंपा भत्ते के रूप में मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

80 से 85 वर्ष की आयु के लिए लाभ

80 से 85 वर्ष की आयु के पेंशनधारकों को अपनी मूल पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनधारक को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है, तो उसे 4 हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेंगे। इस तरह उसकी कुल मासिक पेंशन 24 हजार रुपये हो जाएगी। यह अतिरिक्त राशि पेंशनधारक की दैनिक आवश्यकताओं और चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता लाभ

85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनधारकों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जब पेंशनधारक की उम्र 90 से 95 वर्ष के बीच होगी, तो उसे मूल पेंशन का 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। 95 से 100 वर्ष की आयु वाले पेंशनधारकों को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह क्रमिक वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को समझती है और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए विशेष लाभ

100 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों को विशेष सम्मान दिया गया है। ऐसे पेंशनधारकों को सुपर सीनियर पेंशनर्स की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें मूल पेंशन की 100 प्रतिशत राशि अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेगी। इसका मतलब है कि यदि किसी 100 वर्षीय पेंशनधारक की मूल पेंशन 15 हजार रुपये है, तो उसे 15 हजार रुपये अतिरिक्त पेंशन भी मिलेगी। जिस महीने में पेंशनधारक की उम्र 100 वर्ष होगी, उसी महीने की पहली तारीख से यह लाभ शुरू हो जाएगा।

नियम और कानूनी आधार

यह अतिरिक्त पेंशन योजना सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के तहत लागू की गई है। इसके अलावा सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के तहत भी इसे मान्यता प्राप्त है। पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सभी संबंधित विभागों को इन नियमों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह अतिरिक्त पेंशन अनुकंपा भत्ते के रूप में दी जाएगी और मूल पेंशन से अलग होगी।

आर्थिक प्रभाव और महत्व

यह नई योजना न केवल पेंशनधारकों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। बुजुर्गावस्था में बढ़ते चिकित्सा खर्च और दैनिक जरूरतों को देखते हुए यह अतिरिक्त राशि बेहद उपयोगी होगी। सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि वह अपने पूर्व कर्मचारियों की सेवा के बाद भी उनकी देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। सभी पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित विभाग से संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। पेंशन संबंधी सभी नियम और शर्तें सरकारी अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होंगी।

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