रक्षाबंधन पर बंदियों की मुलाकात को लेकर प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, मुलाकात के लिए दिया जाएगा इतना समय

Saroj Kanwar
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रक्षाबंधन के त्योहार पर कैदियों की मुलाकात व्यवस्था को लेकर केंद्रीय जेल प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं ।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर सुरक्षा व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष नियम लागू रहेंगे।

जेल में मुलाकात का समय 

पुरुष बंदियों से केवल महिला परिजन और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही मिलने की अनुमति दी गई है। 

महिला बंदियों के भाई दोपहर 12:00 बजे के बाद राखी बंधवा सकेंगे  और मुलाकात का समय अधिकतम दस मिनट निर्धारित किया गया है।

जेल में मुलाकात के लिए किन कागजों की जरूरत 

जेल में मुलाकात के लिए सुबह 7:00 से दोपहर 12:00 तक पंजीकरण होगा। परिजनों का पहचान पत्र जैसे आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा. साथ ही मोबाइल पर नगदी जैसी कीमती सामान बाहर ही रखकर अंदर जाना होगा. उनके गुम होने की स्थिति में जेल प्रशासन भी जिम्मेदार नहीं होगा।

जेल में मुलाकात के समय किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध 

घर का बना भोजन मिठाइयां या कोई भी पकवान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। 

अंदर सिर्फ सेब, केला, अनार, जैसे मौसमी फल जेल कैंटीन से खरीदी गई मिठाइयों को ही मंजूरी दी जाएगी। पूजा की थाली जेल प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। सभी प्रकार के नारियल भी प्रतिबंधित रहेंगे।

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