RBI ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, फटाफट करें यह काम वरना सील हो सकता है बैंक लॉकर

Saroj Kanwar
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Bank Locker : हमारे देश में बड़े पैमाने पर लोग बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में आरबीआई समय-समय पर बदलाव करता है ताकि ग्राहकों के सामान की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक बार फिर से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।

 आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में किया है बदलाव 

आरबीआई ने बताया है कि 20% ऐसे बैंक लॉकर किराएदार है जिनका बैंक लॉकर जल्द सील हो सकता है। आपने भी अगर बैंक लॉकर लिया है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नए नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आईए जानते हैं आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में क्या किया है बदलाव…

 अगस्त 2021 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि वह अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों से 1 जनवरी 2023 तक हर हाल में एग्रीमेंट साइन कर ले। लगातार बढ़ती शिकायतों के कारण रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने यह फैसला लिया था।


 बाद में आरबीआई ने डेडलाइन बढ़कर मार्च 2024 कर दिया, लेकिन फिर भी 20 परसेंट ग्राहकों ने लॉकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। अब आरबीआई ने डेडलाइन बढ़कर दिसंबर 2025 तक कर दिया है।


 एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया तो क्या होगा?


 अगर ग्राहक संशोधित एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते हैं तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा यानी कि वह अपना लॉकर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लॉकर बंद करने से पहले बैंक ग्राहक को एक फाइनल नोटिस भेजेंगे और अगर फिर भी ग्राहक एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता है तो उसका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा।


 बैंक लॉकर में क्या रखना है उचित?


 बैंक लॉकर में आप गहने और जरूरी दस्तावेज, कीमती सामान रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियम के अनुसार बैंक लॉकर का उपयोग केवल वैध और निजी उपयोग के चीजों के लिए करना चाहिए। अगर आपके बैंक लॉकर में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिससे किसी को खतरा हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकता है। लॉकर का इस्तेमाल करते समय बैंक के नियमों का जरूर ध्यान रखें।

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