रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से नियमो का पालन नहीं करने पर लगातार बैंकों में जुर्माना लगाता रहा। आपको बता दे की पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया गया । लाइसेंस को रद्द करने के बाद ग्राहक विश्व बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई की तरफ से रद्द कर दिया गया है
आपको बता दे भारत का एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई की तरफ से रद्द कर दिया गया है। पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस सेलेक्ट करते हुए कहा कि ग्राहक अब इस बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते । यह बैंक का ब्रांच गाजीपुर में स्थित है। इससे पहले बैंक से जुड़े एक मामले में पिछले साल RBI की जांच की रिपोर्ट के आधार पर पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्ण प्रवर्तक रामबाबू सारणी पूर्व सीईओ विवेक पांडे, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेजर से विजय के शर्मा एंड कंपनी और संबंधित पार्टी व फार्म के खिलाफ 20 अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
बैंक का मामला की जांच कोऑपरेटिव सेल वाराणसी की तरफ से किया जा रहा है
आपको बता दे की बैंक का मामला की जांच कोऑपरेटिव सेल वाराणसी की तरफ से किया जा रहा है। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत 1989 में हुआ था। आरबीआई की जांच में बैंक से जुड़े अधिकारियों की गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की सभी ब्रांच पर से घर से जमा करने पर पूरी तरह तरीका से लगा दिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय बैंक पूर्वांचल का कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख से कम जमा करने पर 912 खतदार को 12.63 लाख करोड वापस किया जा चुका है । अब जितने भी ग्राहक बच गए है उन अकाउंट होल्डर को 22 पॉइंट 92 करोड़ रुपए वापस करने की प्रक्रिया चल रही है।