PF Account Rules – गलत कारण बताकर PF खाते से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, जानिए नियम

Saroj Kanwar
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पीएफ खाता नियम – पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आपको ज़रूरत पड़ने पर नौकरी में रहते हुए भी अपने खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है। अच्छी बात यह है कि निकासी की कोई सीमा नहीं है।

हालांकि, पूरी राशि नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद या सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलेगी। हाल ही में, ईपीएफओ ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी थी कि अगर आप पीएफ राशि निकालने का गलत कारण बताते हैं, तो आपको ब्याज और जुर्माने के साथ पैसा वापस करना पड़ सकता है।

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, “गलत कारणों से पीएफ निकासी ईपीएफ योजना 1952 के तहत वसूली के अधीन है। अपना भविष्य सुरक्षित करें और पीएफ का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करें। आपका पीएफ आपके जीवन का सुरक्षा कवच है।”
आप पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं?
ईपीएफओ के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपनी पूरी पीएफ राशि केवल सेवानिवृत्ति के बाद या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही निकाल सकते हैं। आंशिक निकासी केवल कुछ परिस्थितियों में ही अनुमत है, जैसे:

ईपीएफओ कब पैसा निकाल सकता है?
शादी
बच्चों की शिक्षा
गंभीर बीमारी
घर खरीदना या बनवाना
यदि कोई सदस्य घर खरीदने के उद्देश्य से पीएफ राशि निकालता है और बाद में उस राशि का उपयोग किसी और चीज़ के लिए करता है, तो ईपीएफओ को उसे वापस लेने का अधिकार है। ईपीएफ योजना 1952 की धारा 68बी(11) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई सदस्य निकाली गई राशि का दुरुपयोग करता है:
वह अगले तीन साल तक पीएफ से कोई और निकासी नहीं कर पाएगा।

जब तक पुराना पैसा ब्याज सहित वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक नया अग्रिम अनुरोध स्वीकृत नहीं होगा।

इसका मतलब है कि गलत कारण से पीएफ निकालना भविष्य में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

पीएफ ऑनलाइन कैसे क्लेम करें?
पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं और हर फॉर्म का अपना उद्देश्य होता है। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो आप फॉर्म 19 भरकर अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकते हैं। अगर आपकी सेवा 10 साल से कम है और आपने नौकरी छोड़ दी है, तो आप पेंशन योजना (ईपीएस) से जुड़ी रकम फॉर्म 10-सी के ज़रिए निकाल सकते हैं, जबकि 10 साल से ज़्यादा सेवा वालों के लिए पेंशन ट्रांसफर करने के लिए इसी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वहीं, अगर आप शादी, बच्चों की पढ़ाई, गंभीर बीमारी या घर खरीदने जैसे खास मौकों पर पीएफ से आंशिक रकम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए फॉर्म 31 भरना होगा।

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